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Hamirpur News: पति की हत्या में दोषी पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद

Fri, 05 Sep 2025 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Fri, 05 Sep 2025 12:10 AM IST
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Wife and her lover convicted of murdering husband, sentenced to life imprisonment
हमीरपुर। कस्बा कुरारा के वार्ड नंबर नौ में करीब दो वर्ष पूर्व अवैध संबंधों को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। इसी मामले में जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने फैसला सुनाया है। उन्होंने मृतक की पत्नी अंजू व उसके प्रेमी वीरेंद्र को आजीवन कारावास सुनाया है। साथ ही प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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कुरारा कस्बा के बेरी रोड में बने गड्ढों में 10 सितंबर 2023 को एक युवक का शव पड़ा मिला। मोहल्ले वासियों ने पुलिस को शव कामता प्रसाद का होने की जानकारी दी। पुलिस इसे दुर्घटना मान रही थी। तभी कामता की बहन रानी निवासी बिवांर नेे पुलिस को मामला संदिग्ध हाेने की जानकारी दी और थाने में तहरीर सौंपी। उसने पुलिस को बताया कि उसके भाई ने 3-4 माह पूर्व खेती बाड़ी के लिए एक ट्रैक्टर खरीदा था। उसे चलाने के लिए पारा शंकरपुर निवासी वीरेंद्र को रखा था।
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उसके कामता की पत्नी अंजू से अवैध संबंध हो गए और दोनों ने मिलकर कामता की नौ सितंबर 2025 की रात हत्या कर शव सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें वीरेंद्र शव को ट्रैक्टर से सड़क पर फेंकता दिखा।
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बेटे आर्यन ने पूरी घटना पुलिस को बताई। इस पर पुलिस ने अंजू व वीरेंद्र को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त अंगौछा बरामद किया। पुलिस ने मामले की चार्जशीट न्यायालय में पेश की। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत नेे फैसला सुनाया।
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