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दोषी को दो वर्ष की जेल व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई

Thu, 21 Apr 2022 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 21 Apr 2022 11:36 PM IST
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The convict was sentenced to two years in jail and five thousand fine
15 वर्ष पूर्व पांच देसी बम के साथ पकड़े गए आरोपी मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी तृतीय अरुण कुमार राय की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए दो वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं जेल में बिताई गई अवधि सजा के साथ समायोजित करने का आदेश दिया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला व प्रवीण भदौरिया ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के धुंधपुर निवासी आरोपी राजेश कुमार को उप निरीक्षक अमित कुमार तिवारी चार जनवरी 2006 को रात करीब साढ़े आठ बजे पांच देसी बमों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिनका वजन सवा चार किलो था।
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विवेचक ने एक कागज की पुड़िया में निष्क्रिय किए गए संदिग्ध बमों के कागज, रस्सी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, धातु की गोलियों, चमकीले स्लेटी रंग का पदार्थ जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा था। जिसके खिलाफ पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। जिसको आरोपी ने स्वेच्छा जुर्म स्वीकार किया था।
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बताया कि अभियोजन की ओर से इतनी लंबी अवधि के बाद भी अदालत में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अभियुक्त सात दिसंबर 2021 से जेल में निरुद्ध है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत आरोपी को दोषी मानते हुए दो वर्ष का कारावास व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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