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Hamirpur News: युवती से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद
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हमीरपुर। सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ तमंचा दिखाकर दुष्कर्म करने के आठ साल पुराने मामले में एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रनवीर सिंह ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। आरोपी बृजकिशोर उर्फ बिरजू माली को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने एससी/एसटी एक्ट के तहत भी आजीवन कारावास और 39 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
नौ जनवरी 2018 को पीड़िता घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का बृजकिशोर उर्फ बिरजू घर में घुस आया और तमंचा दिखाकर दुष्कर्म किया था। आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को देने पर पीड़िता और उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी। भय के कारण पीड़िता ने परिजन को तत्काल घटना नहीं बताई। 28 जनवरी को आरोपी दोबारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म की नीयत से उसके घर में घुसा। पीड़िता के शोर मचाने पर उसकी मां मौके पर पहुंची तो आरोपी भाग निकला। इस दौरान उसका मोबाइल वहीं गिर गया था। मामले में पुलिस ने
पुलिस ने 29 जनवरी 2018 को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान दोष साबित होने पर अदालत ने फैसला सुनाया।
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नौ जनवरी 2018 को पीड़िता घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का बृजकिशोर उर्फ बिरजू घर में घुस आया और तमंचा दिखाकर दुष्कर्म किया था। आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को देने पर पीड़िता और उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी। भय के कारण पीड़िता ने परिजन को तत्काल घटना नहीं बताई। 28 जनवरी को आरोपी दोबारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म की नीयत से उसके घर में घुसा। पीड़िता के शोर मचाने पर उसकी मां मौके पर पहुंची तो आरोपी भाग निकला। इस दौरान उसका मोबाइल वहीं गिर गया था। मामले में पुलिस ने
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पुलिस ने 29 जनवरी 2018 को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान दोष साबित होने पर अदालत ने फैसला सुनाया।
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