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मादक पदार्थ की तस्करी मामले में दोषी को एक साल की सजा

Fri, 11 Nov 2022 11:42 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Nov 2022 11:42 PM IST
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हमीरपुर। मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय गीतांजलि गर्ग की अदालत ने दोषी को एक वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी पर चार हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण सिंह भदौरिया ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के मौहर गांव निवासी राजाकांत को पुलिस ने देवगांव रोड से एक किलो 100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अदालत ने दोषी राजाकांत को एक वर्ष की जेल व चार हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कहा कि जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा।
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दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
पुलिस टीम पर हमला करने का मामला
हमीरपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुशील कुमार खरवार की अदालत ने पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि मुस्करा थानाक्षेत्र के खड़ेही लोधन गांव में शराब की बिक्री किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। जिसके बरामदगी के लिए पुलिस टीम ने आरोपी भूपेंद्र के यहां पिछले 31 अगस्त को गई थी। जहां पर जान से मारने की नीयत से महिलाओं व पुरुषों ने पुलिस टीम पर हमला किया था। पुलिस ने तीन महिलाओं धन्सी, मन्नू , हेमंती व पुष्पेंद्र, रविंद्र व अनमोल पठान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बताया कि अदालत ने पुष्पेंद्र व रविंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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