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Hamirpur News: हमीरपुरः लोगों की हत्या में सात को उम्रकैद

Thu, 15 Dec 2022 11:15 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Dec 2022 11:15 PM IST
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जजी परिसर से दोषियों को ले जाती पुलिस। संवाद - फोटो : HAMIRPUR
हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फौजदारी चंद्रभान सिंह की अदालत ने गुरुवार को दो लोगों की हत्या में दो भाइयों समेत सात लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सभी पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने मंगलवार को सात आरोपियों को दोषी करार दिया था। सबूतों के अभाव में दोनों पक्षों के पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था।
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इंगोहटा गांव के योगेंद्र कुमार दीक्षित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि सात अगस्त 2001 को शाम साढ़े छह बजे वह बड़े भाई के साथ महंत राममनोहर दास, रामकिशोर दीक्षित, दिलीप कुमार, राजन दीक्षित, कल्लू दीक्षित, पुत्री मनीषा व प्रतीक्षा अपने खलिहान से घर आ रहा था। तभी लुखरू कहार के मकान के पास गांव के अशोक निगम, शिक्षक राजीव निगम, अधिवक्ता सोम निगम, सत्तीदीन कोरी, मलखान प्रजापति, देवेंद्र दीक्षित, फणींद्र दीक्षित, मुनव्वर, सुरेश व रमेश विश्वकर्मा ने हमला कर दिया। यह लोग तमंचा, बंदूक व फरसा लिए थे। ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसके चचेरे भाई कल्लू दीक्षित की हत्या कर दी।
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दूसरे पक्ष के मनीराम प्रजापति ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि सात अगस्त 2001 को उसका भाई मलखान अशोक निगम के घर से काम कर घर आ रहा था। तभी बच्चू लोहार के मकान के पास महंत राममनोहर दीक्षित, रामकिशोर दीक्षित, योगेंद्र दीक्षित व कल्लू दीक्षित ने लाठी-डंडों से उसके भाई पर हमला कर दिया। इससे उसके भाई को गंभीर चोटें आईं। बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला ने बताया कि सुनवाई के दौरान एक आरोपी मलखान की मौत हो गई थी। सबूतों के अभाव में पांच लोगों को दोषमुक्त करार दिया था। सात दोषियों अशोक निगम व उसके भाई राजीव निगम, सत्तीदीन कोरी, देवेंद्र दीक्षित, मुनव्वर, सुरेश व रमेश विश्वकर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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