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Hamirpur News: गुमटियों के आवंटन पर सवाल, तीन दिन में रिपोर्ट तलब
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हमीरपुर। नगर पालिका की ओर से सड़क किनारे बनाई गई लोहे की गुमटियों के आवंटन और नीलामी की प्रक्रिया पर सवालों के घेरे में है। जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने की गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। तीन दिन में जांच आख्या रिपोर्ट मांगी है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है।
सपा नेता पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी युगांक मिश्रा ने बीती 16 सितंबर को जिलाधिकारी के यहां एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया कि गुमटियों के आवंटन की प्रक्रिया स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम और टाउन वेंडिंग कमेटी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी।
शिकायत पर जिलाधिकारी ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से तीन कार्य दिवस में साक्ष्यों समेत रिपोर्ट मांगी है। इसमें गुमटियों के निर्माण की स्वीकृति, जमीन के स्वामित्व और वेंडिंग जोन से जुड़े बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। ईओ को सभी बिंदुओं की जांच कर स्पष्ट, साक्ष्ययुक्त और विधिक आख्या तीन कार्य दिवस में देने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई होगी।
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जमीन की स्थिति भी होगी स्पष्ट
प्रशासन ने ईओ से पूछा है कि गुमटियों के निर्माण के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति किस स्तर से ली गई। इसके अभिलेख भी मांगे गए हैं। साथ ही गुमटियां जिस भूमि पर बनाई गई हैं, उसके स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा गया है। शिकायत में भूमि के पीडब्ल्यूडी या स्टेडियम से संबंधित होने का दावा किया गया है।
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वेंडिंग जोन का भी देना होगा प्रमाण
गुमटियों के स्थल को नियमानुसार वेंडिंग जोन घोषित किया गया है या नहीं। आवंटन और नीलामी की प्रक्रिया में संबंधित अधिनियमों, नियमावलियों और शासनादेशों का पालन हुआ या नहीं, इसका भी अभिलेख मांगे गए हैं।
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सपा नेता पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी युगांक मिश्रा ने बीती 16 सितंबर को जिलाधिकारी के यहां एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया कि गुमटियों के आवंटन की प्रक्रिया स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम और टाउन वेंडिंग कमेटी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी।
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शिकायत पर जिलाधिकारी ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से तीन कार्य दिवस में साक्ष्यों समेत रिपोर्ट मांगी है। इसमें गुमटियों के निर्माण की स्वीकृति, जमीन के स्वामित्व और वेंडिंग जोन से जुड़े बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। ईओ को सभी बिंदुओं की जांच कर स्पष्ट, साक्ष्ययुक्त और विधिक आख्या तीन कार्य दिवस में देने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई होगी।
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जमीन की स्थिति भी होगी स्पष्ट
प्रशासन ने ईओ से पूछा है कि गुमटियों के निर्माण के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति किस स्तर से ली गई। इसके अभिलेख भी मांगे गए हैं। साथ ही गुमटियां जिस भूमि पर बनाई गई हैं, उसके स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा गया है। शिकायत में भूमि के पीडब्ल्यूडी या स्टेडियम से संबंधित होने का दावा किया गया है।
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वेंडिंग जोन का भी देना होगा प्रमाण
गुमटियों के स्थल को नियमानुसार वेंडिंग जोन घोषित किया गया है या नहीं। आवंटन और नीलामी की प्रक्रिया में संबंधित अधिनियमों, नियमावलियों और शासनादेशों का पालन हुआ या नहीं, इसका भी अभिलेख मांगे गए हैं।