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Hamirpur News: गांजा रखने के दोषी को 10 माह की सजा

Sat, 19 Sep 2026 11:08 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:08 PM IST
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Man convicted of possessing cannabis sentenced to 10 months in jail.
हमीरपुर। एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश निरजेंद्र कुमार ने सवा किलो गांजा रखने के आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को 10 माह के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बिंवार थाना में 24 अगस्त 2023 को ग्राम छानी बुजुर्ग निवासी देवेन्द्र सिंह उर्फ लोधे सिंह के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियुक्त के कब्जे से एक किलो 250 ग्राम सूखा गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। दोषी को 10 माह के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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1.15 किलो गांजा बरामदगी में आठ माह की सजा
हमीरपुर। चिकासी थाना क्षेत्र में 1.15 किलो सूखा गांजा बरामद होने के मामले में प्रभावी पैरवी के बाद एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश निरजेंद्र कुमार ने दोषी को आठ माह के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। चिकासी थाना क्षेत्र के टोलाखंगारन गांव निवासी नृपत को पुलिस ने गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। उसी में से कुछ जांच के लिए निकाला गया। 13 सितंबर 2022 को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई। शनिवार को न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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