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Hamirpur News: बंधी भूमि पर कब्जेदारों को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Thu, 26 Feb 2026 12:22 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Feb 2026 12:22 AM IST
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High Court issues notice to encroachers on bonded land, seeks response
भरुआ सुमेरपुर। सिंचाई विभाग द्वारा बंधी भूमि पर अवैध निर्माण करने वाले 95 कब्जाधारकों को अंतिम नोटिस जारी होने से खलबली मच गई है। उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ध्वस्तीकरण आदेशों के चार वर्षों से अनुपालन न होने पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन से लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। महोबा जनपद की बंधी संख्या-2 पर भूमाफियाओं ने आलीशान मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बना लिए हैं। नोटिस में लव जेहाद प्रकरण के आरोपियों के परिजनों द्वारा संचालित इंडिया लॉज भी 2048 वर्गफीट भूमि पर बना बताया गया है। कब्जाधारकों ने उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। (संवाद)
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