{"_id":"5e7e2e4d8ebc3e72b1178ec3","slug":"hamirpur-news-hamirpur-news-knp552620793","type":"story","status":"publish","title_hn":"कृषि कार्य में लगे श्रमिकों को लॉकडाउन में मिलेगी छूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कृषि कार्य में लगे श्रमिकों को लॉकडाउन में मिलेगी छूट
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हमीरपुर। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉक डाउन की स्थिति है। जिसके चलते किसी को भी घर से बाहन न निकलने की हिदायत दी गई है। जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। लेकिन वर्तमान समय में रबी की फसल पककर तैयार खड़ी है। अगर फसल की समय से कटाई नहीं हुई तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। शासन ने इस मामले में आदेश जारी कर हार्वेस्टर के जरिए किसानों को फसल की थ्रे सरिंग की छूट दी है।
शासन के प्रमुुख सचिव कृषि डा.देवेश चतुर्वेदी ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है। जिसके तहत वर्तमान में गन्ने की बुवाई के साथ जायद में मूंग, मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, हरा चारा, सब्जी आदि बुवाई के साथ साथ रबी फसल गेहूं, चना, मसूर, मटर आदि की कटाई, कृषि के अन्य महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं। जिसमें इनको छूट प्रदान की जाएगी। जिसमें उवर्रक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों के बिक्री केंद्र पूर्व की भांति खुलेगा तथा निर्माण एवं आपूर्ति सड़क मार्ग व रेल संचालित रहेगा। रेलवे रैक द्वारा उर्वरक आपूर्ति एवं लोडिंग तथा अनलोडिंग में प्रयुक्त श्रमिक, रबी फसलों की कटाई में होने वाले कंबाईन हार्वेस्टर तथा कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त श्रमिक, बीज विधायन सयंत्रों के संचालन एवं कार्य में प्रयुक्त होने वाले श्रमिक को छूट रहेगी। साथ ही हार्वेस्टर चालकों को गंतव्य स्थानों तक जाने व श्रमिकों को ले जाने व लाने के लिए तथा खेतों में जाने के लिए छूट रहेगी। लेकिन इन कृषकों द्वारा व स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रचार प्रसार करके अन्य तरीके से यह सुनिश्चित करा लिया जाए कि खेतों में काम करते हुए कोरोना वायरस से बचाव के विभिन्न उपायों का अनुपालन करें, जिससे वह बीमारी से ग्रस्त न हो सकें।
विज्ञापन
शासन के प्रमुुख सचिव कृषि डा.देवेश चतुर्वेदी ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है। जिसके तहत वर्तमान में गन्ने की बुवाई के साथ जायद में मूंग, मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, हरा चारा, सब्जी आदि बुवाई के साथ साथ रबी फसल गेहूं, चना, मसूर, मटर आदि की कटाई, कृषि के अन्य महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं। जिसमें इनको छूट प्रदान की जाएगी। जिसमें उवर्रक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों के बिक्री केंद्र पूर्व की भांति खुलेगा तथा निर्माण एवं आपूर्ति सड़क मार्ग व रेल संचालित रहेगा। रेलवे रैक द्वारा उर्वरक आपूर्ति एवं लोडिंग तथा अनलोडिंग में प्रयुक्त श्रमिक, रबी फसलों की कटाई में होने वाले कंबाईन हार्वेस्टर तथा कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त श्रमिक, बीज विधायन सयंत्रों के संचालन एवं कार्य में प्रयुक्त होने वाले श्रमिक को छूट रहेगी। साथ ही हार्वेस्टर चालकों को गंतव्य स्थानों तक जाने व श्रमिकों को ले जाने व लाने के लिए तथा खेतों में जाने के लिए छूट रहेगी। लेकिन इन कृषकों द्वारा व स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रचार प्रसार करके अन्य तरीके से यह सुनिश्चित करा लिया जाए कि खेतों में काम करते हुए कोरोना वायरस से बचाव के विभिन्न उपायों का अनुपालन करें, जिससे वह बीमारी से ग्रस्त न हो सकें।
विज्ञापन