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हमीरपुर : 31 दिसंबर तक किसान करा लें रबी फसलों का बीमा
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हमीरपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित किया गया है। फसली वर्ष 2022-23 में किसान 31 दिसंबर तक रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
जिला कृषि अधिकारी हरिशंकर चौधरी ने बताया कि किसान गेहूं्, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी फसल का बीमा करा सकते हैं। ओलावृष्टि, भूस्खलन, बिजली गिरने आदि दैवीय आपदाओं से फसलों को क्षति होने पर बीमित फसल की क्षतिपूर्ति संबंधित बीमा कंपनी करेगी।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी की नकल, मोबाइल नंबर और बुआई का स्व घोषित प्रमाणपत्र देकर जन सुविधा केंद्र जाकर फसल का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल (pmfby.gov.in) पर घर बैठे फसल का बीमा किया जा सकता है।
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आपदा में नुकसान होने पर राजस्व व कृषि विभाग संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि स्थलीय सर्वे कर फसल क्षति प्रतिशत का निर्धारण करते हैं।
बीमा नहीं कराना तो बैंक को दें प्रार्थनापत्र
कृषि अधिकारी ने बताया कि कृषि बीमा योजना स्वैच्छिक है। अगर केसीसी धारक किसान फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, तो बैंक को आधार कार्ड लगाकर प्रार्थनापत्र देना होगा। प्रार्थनापत्र न देने पर बैंक केसीसी खाते से फसल बीमा का प्रीमियम काट लेगा। जिस खसरा में जो फसल बोई है, उसी का बीमा कराएं। दैवीय आपदा में फसल नष्ट कराने पर बीमा कंपनी और कृषि अधिकारियों को 72 घंटे में सूचना देना जरूरी है।
ब्लाक स्तर पर नियुक्ति बीमा कंपनी के प्रतिनिधि
ब्लॉक प्रतिनिधि मोबाइल नंबर
कुरारा सुशील कुमार 7897664841
सुमेरपुर प्रकाश मिश्रा 7237898445
मौदहा राममनोहर 8130125465
मुस्करा सुनील कुमार 8081045614
सरीला रतनेश कुमार 6393576425
राठ रामसजीवन 8933843431
गोहांड रोहित कुमार 9696644907
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जिला कृषि अधिकारी हरिशंकर चौधरी ने बताया कि किसान गेहूं्, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी फसल का बीमा करा सकते हैं। ओलावृष्टि, भूस्खलन, बिजली गिरने आदि दैवीय आपदाओं से फसलों को क्षति होने पर बीमित फसल की क्षतिपूर्ति संबंधित बीमा कंपनी करेगी।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी की नकल, मोबाइल नंबर और बुआई का स्व घोषित प्रमाणपत्र देकर जन सुविधा केंद्र जाकर फसल का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल (pmfby.gov.in) पर घर बैठे फसल का बीमा किया जा सकता है।
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आपदा में नुकसान होने पर राजस्व व कृषि विभाग संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि स्थलीय सर्वे कर फसल क्षति प्रतिशत का निर्धारण करते हैं।
बीमा नहीं कराना तो बैंक को दें प्रार्थनापत्र
कृषि अधिकारी ने बताया कि कृषि बीमा योजना स्वैच्छिक है। अगर केसीसी धारक किसान फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, तो बैंक को आधार कार्ड लगाकर प्रार्थनापत्र देना होगा। प्रार्थनापत्र न देने पर बैंक केसीसी खाते से फसल बीमा का प्रीमियम काट लेगा। जिस खसरा में जो फसल बोई है, उसी का बीमा कराएं। दैवीय आपदा में फसल नष्ट कराने पर बीमा कंपनी और कृषि अधिकारियों को 72 घंटे में सूचना देना जरूरी है।
ब्लाक स्तर पर नियुक्ति बीमा कंपनी के प्रतिनिधि
ब्लॉक प्रतिनिधि मोबाइल नंबर
कुरारा सुशील कुमार 7897664841
सुमेरपुर प्रकाश मिश्रा 7237898445
मौदहा राममनोहर 8130125465
मुस्करा सुनील कुमार 8081045614
सरीला रतनेश कुमार 6393576425
राठ रामसजीवन 8933843431
गोहांड रोहित कुमार 9696644907