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गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी की जमानत खारिज

Wed, 23 Mar 2022 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Mar 2022 11:45 PM IST
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Gangster Act accused's bail application rejected
हमीरपुर। कई थानों में चोरी, लूट, एससी-एसटी सहित 17 मामलों में वांछित व गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की अपर जिला सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जनपद महोबा के चरखारी थानाक्षेत्र में बफरेखा गांव निवासी नरेंद्र शंकर पाल के खिलाफ कुल 17 मामले दर्ज हैं। यह गैंगस्टर आरोपी भी है। जरिया एसओ राजेशचंद्र त्रिपाठी ने अपनी विवेचना में हवाला दिया कि गैंग लीडर विष्णु राजपूत, दीपक त्रिपाठी, नरेंद्र शंकर पाल, वीरपाल का एक संगठित आपराधिक गिरोह है। ये अपने निजी लाभ के लिए अपराध करते हैं। आम जनता आतंकित व भयभीत हैं। वहीं राठ थानाक्षेत्र के बसेला गांव निवासी हल्के रैकवार ने पुलिस को तहरीर में बताया था कि 28 फरवरी 2021 की रात उनका चचेरा भाई सुखदेव के मकान का ताला तोड़कर बक्से से एक चांदी की हाफ पेटी, झुमकी, पाजेब चोरी हो गई है। वहीं गांव के चंद्रभान के घर चोरी में गहने व दस हजार रुपये चोरी हुए। उसी रात गांव के रहीम के परचून की दुकान से सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, नारियल, गुटखा व चार हजार रुपये चुराया गया। इन सभी में इसी गैंग का हाथ रहा है। इस पर अदालत ने आरोपी नरेंद्र शंकर पाल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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दुष्कर्म आरोपी को भी जमानत नहीं
हमीरपुर। सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने अदालत में दिए कलमबंद बयान में बताया कि अप्रैल 2021 को रात साढ़े नौ बजे वह अपनी जेठानी के साथ गांव के बाहर शौच करने गई थी। लौटते समय रास्ते में गांव के सुरेश व कमल मुंह दबाकर खेत में घसीट ले गए। वहां दुष्कर्म किया। अभियोजन अधिकारी प्रदीप सरोज ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार की अदालत ने आरोपी कमल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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(संवाद)
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