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गैंगलीडर व उसके साथी को ढाई वर्ष का कारावास
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हमीरपुर। अपर जिला सत्र विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट अरुण कुमार राय की अदालत ने दोषियों को ढाई वर्ष का कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मौदहा थानाक्षेत्र के कस्बा निवासी गैंगलीडर गुलाम उर्फ टिल्लू कपाड़िया का संगठित गिरोह है। कस्बा निवासी आरोपी मनोज नाई गैंग का सक्रिय सदस्य है। बताया कि गैंगलीडर अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर लोगों के साथ चोरी व लूटपाट की घटनाएं करता है। जिसके खिलाफ 17 मामले दर्ज हैं।
दो मई 2020 को कस्बा निवासी पीड़ित सुनील कुमार शिवहरे ने आरोपी मनोज नाई के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज कराया था। वहीं 26 मई 2017 को कस्बा निवासी पीड़ित मुईनुद्दीन ने आरोपी असौल उर्फ बड़कू मामा के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज कराया था। वहीं दो जुलाई 2017 को मौदहा कस्बा निवासी पीड़ित बदरुद्दीन ने गैंगलीडर गुलाम उर्फ टिल्लू व सलमान उर्फ परवेज के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में दोनों को सजा सुनाई गई है।
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विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मौदहा थानाक्षेत्र के कस्बा निवासी गैंगलीडर गुलाम उर्फ टिल्लू कपाड़िया का संगठित गिरोह है। कस्बा निवासी आरोपी मनोज नाई गैंग का सक्रिय सदस्य है। बताया कि गैंगलीडर अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर लोगों के साथ चोरी व लूटपाट की घटनाएं करता है। जिसके खिलाफ 17 मामले दर्ज हैं।
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दो मई 2020 को कस्बा निवासी पीड़ित सुनील कुमार शिवहरे ने आरोपी मनोज नाई के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज कराया था। वहीं 26 मई 2017 को कस्बा निवासी पीड़ित मुईनुद्दीन ने आरोपी असौल उर्फ बड़कू मामा के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज कराया था। वहीं दो जुलाई 2017 को मौदहा कस्बा निवासी पीड़ित बदरुद्दीन ने गैंगलीडर गुलाम उर्फ टिल्लू व सलमान उर्फ परवेज के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में दोनों को सजा सुनाई गई है।
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