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दो आरोपियों को उम्रकैद

Fri, 10 Feb 2017 10:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर Updated Fri, 10 Feb 2017 10:27 PM IST
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Two of the accused to life imprisonment
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
मुस्करा थानाक्षेत्र के बसवारी मोड में 16 साल पहले रोडवेज बस के चालक की हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियाें को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में नामित तीसरे आरोपी की मुकदमा के दौरान मौत हो चुकी है। शासकीय अधिवक्ता अल्ताफ हुसैन ने बताया कि 17 दिसंबर 2001
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की शाम राठ डिपो की रोडवेज का चालक जयकरन अहिरवार पुत्र तुलाराम निवासी राठ कस्बा मौदहा से बस लेकर वापस राठ जा रहा था। वह जैसे ही बसवारी मोड़ से राठ के लिए मुड़ा, बस में सवार तीन लोगाें ने बस हमीरपुर की ओर ले जाने का दबाव बनाया। उसके न मानने पर चालक को गोली मार
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कर हत्या कर दी और मौके से भाग निकले। बस के परिचालक कन्हैयालाल शुक्ला ने तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुस्करा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं, पुलिस ने विवेचना में अभियुक्त अर्जुन लोधी, धर्मेंद्र सिंह व सुनील निवासी खड़ेही थाना मुस्करा के पास से कत्ल में उपयोग शस्त्र बरामद कर आरोपी
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बनाया था। पुलिस ने उन्हें मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय बृह्मतेज चतुर्वेदी ने आरोपी अर्जुन व धर्मेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्जुन पर 20 हजार व धर्मेंद्र पर 23 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माने की धनराशि का 70 फीसदी हिस्सा पीड़ित परिवार को देने के निर्देश दिए हैं। वहीं, घटना के तीसरे आरोपी सुनील की मौत हो चुकी है।
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