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फसल का क्लेम न देने पर 50 हजार जुर्माना

Fri, 09 Sep 2016 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर Updated Fri, 09 Sep 2016 11:42 PM IST
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The claim not to harvest 50 thousand fine
हाईकोर्ट - फोटो : amar ujala

हमीरपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमित फसल की क्षति न दिलाने पर स्टेट बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है। साथ ही क्षतिपूर्ति का 50 हजार रुपये एक माह में वादी को देने के निर्देश दिए हैं। सुमेरपुर विकासखंड के सुरौलीबुजुर्ग गांव निवासी सेवक सिंह पुत्र बलीराम ने बीते मार्च 2015 को मुख्यालय की स्टेट बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक व बीमा कंपनी आईसीआई लोमवार्ड के प्रबंधक के खिलाफ फोरम में बीमित फसल की क्षतिपूर्ति एक लाख 35 हजार व वाद व्यय दिलाने का वाद दायर किया। इस पर फोरम अध्यक्ष रामकुमार व सदस्या हुमैरा फात्मा उस्मानी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक को क्षतिपूर्ति के 50 हजार रुपये वाद दायर करने की तिथि से 9 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ एक माह के  अंदर अदा करने को कहा। जबकि बीमा कंपनी को वाद से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि धनराशि की वसूली दोषी कर्मचारियों से करने के लिए वह स्वतंत्र है। मामले की जानकारी फोरम के रीडर स्वतंत्र रावत ने दी।

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