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जानलेवा हमला में 10 वर्ष की कैद
Updated Sat, 27 Oct 2018 11:13 PM IST
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हमीरपुर। राठ थानाक्षेत्र के औड़ेरा गांव में धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में शनिवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजयपाल ने अभियुक्त को दस साल की सजा व 16 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता राकेश सिंह यादव ने बताया राठ थानाक्षेत्र के औड़ेरा निवासी अवधेश कुमार 27 जुलाई 2015 की रात घर के बाहर बैठा था। उसी समय गांव निवासी उमा सिंह ने कुल्हाड़ी से हमला किया था।
बताया अखिलेश का शोर सुनकर उसकी मां ध्यान देवी व मोहल्ले के लोगों को आते देख आरोपी भाग निकले थे। उसकी मां ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजयपाल ने अभियुक्त उमा सिंह को दस साल की सजा सुनाई।
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-27 जुलाई 2015 की घटना
अमर उजाला ब्यूरो
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शासकीय अधिवक्ता राकेश सिंह यादव ने बताया राठ थानाक्षेत्र के औड़ेरा निवासी अवधेश कुमार 27 जुलाई 2015 की रात घर के बाहर बैठा था। उसी समय गांव निवासी उमा सिंह ने कुल्हाड़ी से हमला किया था।
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बताया अखिलेश का शोर सुनकर उसकी मां ध्यान देवी व मोहल्ले के लोगों को आते देख आरोपी भाग निकले थे। उसकी मां ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजयपाल ने अभियुक्त उमा सिंह को दस साल की सजा सुनाई।
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-27 जुलाई 2015 की घटना
अमर उजाला ब्यूरो