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फोरम में चेक जमा करने पर वाद समाप्त
Updated Mon, 17 Sep 2018 12:13 AM IST
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हमीरपुर। क्षतिग्रस्त वाहन का बीमा क्लेम पाने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम में 16 वर्ष से दायर वाद राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया। जहां आपसी सुलह से बीमा कंपनी ने 2,25780 रुपये का चेक जिला फोरम में जमा कराया। तब वाद समाप्त हो सका।
मुस्करा निवासी हरस्वरूप व्यास ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बिरहाना रोड कानपुर आदि को पक्षकार बनाते हुए वर्ष 2002 में जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। जिसमें उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा क्लेम 257434 रुपये दिलाने की मांग की थी।
इस मामले में फोरम के तत्कालीन अध्यक्ष लालबहादुर सिंह व सदस्य सुनील कुमार सिंह ने वाद स्वीकार कर जून 2012 में आदेश दिया कि नेशनल कंपनी को एक माह में वाहन मरंमत के मद में बीमा क्लेम के रूप में 157434 रुपये व मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार व मुकदमा खर्च पांच हजार रुपये अदा करें।
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इसके अलावा क्षतिपूर्ति की धनराशि 10 मार्च 2003 से 10 फीसदी वार्षिक ब्याज भी देने का आदेश पारित किया था। इस आदेश के विरुद्ध नेशनल कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग लखनऊ में अपील की। जिसमें राज्य उपभोक्ता आयोग के पीठासीन सदस्य रामकमल गुप्ता व सदस्य महेशचंद्र ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश पर आंशिक संशोधन कर नेशनल कंपनी को राहत दी।
जिसमें 45 दिन के अंदर वाहन दुर्घटना मद में 95 हजार रुपये का भुगतान करने को कहा। आखिर में दोनों पक्षों में 17 अप्रैल 2018 को सुलह हो गई। कंपनी ने फोरम में 225780 रुपये का चेक जमा कराया। इस पर वाद समाप्त हो गया।
- मुस्करा के एक व्यक्ति ने वर्ष 2002 में वाद दायर किया था
अमर उजाला ब्यूरो
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मुस्करा निवासी हरस्वरूप व्यास ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बिरहाना रोड कानपुर आदि को पक्षकार बनाते हुए वर्ष 2002 में जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। जिसमें उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा क्लेम 257434 रुपये दिलाने की मांग की थी।
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इस मामले में फोरम के तत्कालीन अध्यक्ष लालबहादुर सिंह व सदस्य सुनील कुमार सिंह ने वाद स्वीकार कर जून 2012 में आदेश दिया कि नेशनल कंपनी को एक माह में वाहन मरंमत के मद में बीमा क्लेम के रूप में 157434 रुपये व मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार व मुकदमा खर्च पांच हजार रुपये अदा करें।
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इसके अलावा क्षतिपूर्ति की धनराशि 10 मार्च 2003 से 10 फीसदी वार्षिक ब्याज भी देने का आदेश पारित किया था। इस आदेश के विरुद्ध नेशनल कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग लखनऊ में अपील की। जिसमें राज्य उपभोक्ता आयोग के पीठासीन सदस्य रामकमल गुप्ता व सदस्य महेशचंद्र ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश पर आंशिक संशोधन कर नेशनल कंपनी को राहत दी।
जिसमें 45 दिन के अंदर वाहन दुर्घटना मद में 95 हजार रुपये का भुगतान करने को कहा। आखिर में दोनों पक्षों में 17 अप्रैल 2018 को सुलह हो गई। कंपनी ने फोरम में 225780 रुपये का चेक जमा कराया। इस पर वाद समाप्त हो गया।
- मुस्करा के एक व्यक्ति ने वर्ष 2002 में वाद दायर किया था
अमर उजाला ब्यूरो