फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   2 accused got 7 year jail in fyring case

पुलिस पर फायरिंग में दो लोगों को सात वर्ष की सजा

Fri, 01 Apr 2016 11:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हमीरपुर
अमर उजाला ब्यूरो/हमीरपुर Updated Fri, 01 Apr 2016 11:50 PM IST
विज्ञापन
2 accused got 7 year jail in fyring case
जेल

दस वर्ष पूर्व बिवांर थानाक्षेत्र के महेरा गांव के पास पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर तीन के न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने दो आरोपियों को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


यायालय के शासकीय अधिवक्ता देव सिंह यादव ने बताया कि बिवांर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष गनेशीलाल वर्मा टीम के साथ 25 सितंबर 2006 की सुबह हमीरपुर-राठ मार्ग में महेरा तिराहे के पास गश्त कर रहे थे। तभी तिराहे के पास खड़े दो युवक ों वीरबल लोधी पुत्र हरचरन व देवेंद्र लोधी पुत्र मानसिंह लोधी निवासी अतरा ने पुलिस की जीप देख फायर झोंक दिया। जिसमें पुलिस के लोग बाल-बाल बच गए।
विज्ञापन


पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ प्राण घातक हमला करने और 25 आर्म्स एक्ट के  तहत मुकदमा दर्ज किया था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को सात वर्ष कारावास और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed