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सवा किलो गांजा बरामद होने पर छह माह की सजा
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हमीरपुर। थाना सुमेरपुर कस्बे के बांकी मार्ग पर पिछले बकरीद त्योहार के दिन पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सवा किलो गांजा बरामद किया था। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शमौुल हक की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपी को छह माह की सजा सुनाई। वहीं आरोपी पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता देव सिंह यादव व राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि पिछले 22 अगस्त 2018 को सुमेरपुर थाना के एसआई सुरजीत सिंह पुलिस बल के साथ बकरीद त्योहार पर जा रहे थे। तभी बांकी रोड पर सामने से बांकी गांव निवासी संदीप सोनी पुलिस देखकर छिपने लगा। तभी उसे शक के आधार पर दबोच लिया। पुलिस ने संदीप सोनी को गिरफ्तार कर उसके पास से काली पन्नी में एक किलो 200 ग्राम सूखा गांजा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी संदीप से गांजा रखने का लाइसेंस मांगा। लाइसेंस न होने पर पुलिस ने आरोपी को गांजा सहित हिरासत में ले लिया। मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शमशुल हक ने आरोपी संदीप सोनी को छह माह की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
सवा किलो गांजा बरामद होने पर छह माह की सजा
शासकीय अधिवक्ता देव सिंह यादव व राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि पिछले 22 अगस्त 2018 को सुमेरपुर थाना के एसआई सुरजीत सिंह पुलिस बल के साथ बकरीद त्योहार पर जा रहे थे। तभी बांकी रोड पर सामने से बांकी गांव निवासी संदीप सोनी पुलिस देखकर छिपने लगा। तभी उसे शक के आधार पर दबोच लिया। पुलिस ने संदीप सोनी को गिरफ्तार कर उसके पास से काली पन्नी में एक किलो 200 ग्राम सूखा गांजा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी संदीप से गांजा रखने का लाइसेंस मांगा। लाइसेंस न होने पर पुलिस ने आरोपी को गांजा सहित हिरासत में ले लिया। मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शमशुल हक ने आरोपी संदीप सोनी को छह माह की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
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सवा किलो गांजा बरामद होने पर छह माह की सजा