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Hamirpur News: सड़क दुर्घटना में मौत पर 11.75 लाख हर्जाना
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हमीरपुर। सड़क हादसे में मौत पर कोर्ट ने मृतक के परिजनों को 11 लाख 75 हजार 960 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। मुकदमा दायर करने की तारीख से भुगतान तिथि तक 7.5 फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज भी देय होगा।
मौदहा थानाक्षेत्र के फत्तेपुर निवासी मीना देवी ने न्यायालय में वाद दायर किया था। इसमें कहा था कि उसके पति नौ जुलाई 2017 को अपनी मोपेड से भरखरी गांव से अपने गांव फत्तेपुर आ रहे थे। तभी विभूनी गांव के आगे गलत दिशा से आ रहे बाइक सवार हिमांशु पाठक ने मोपेड में टक्कर मार दी। इससे महेंद्र की मौत हो गई। पीड़िता के अधिवक्ता गौतम कुमार वर्मा ने बताया कि मामले में बिवांर थानाक्षेत्र के कस्बा निवासी बाइक सवार हिमांशु पाठक, सायर गांव निवासी मुन्ना सिंह, भैंसमरी निवासी बाबूलाल, चुन्नी देवी और अज्ञात बीमा कंपनी को पार्टी बनाया था।
पीठासीन अधिकारी रामकुशल ने फैसला सुनाया है। वाहन स्वामी मुन्ना सिंह को एक माह के अंदर पीड़िता को हर्जाना देने का आदेश दिया है।
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मौदहा थानाक्षेत्र के फत्तेपुर निवासी मीना देवी ने न्यायालय में वाद दायर किया था। इसमें कहा था कि उसके पति नौ जुलाई 2017 को अपनी मोपेड से भरखरी गांव से अपने गांव फत्तेपुर आ रहे थे। तभी विभूनी गांव के आगे गलत दिशा से आ रहे बाइक सवार हिमांशु पाठक ने मोपेड में टक्कर मार दी। इससे महेंद्र की मौत हो गई। पीड़िता के अधिवक्ता गौतम कुमार वर्मा ने बताया कि मामले में बिवांर थानाक्षेत्र के कस्बा निवासी बाइक सवार हिमांशु पाठक, सायर गांव निवासी मुन्ना सिंह, भैंसमरी निवासी बाबूलाल, चुन्नी देवी और अज्ञात बीमा कंपनी को पार्टी बनाया था।
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पीठासीन अधिकारी रामकुशल ने फैसला सुनाया है। वाहन स्वामी मुन्ना सिंह को एक माह के अंदर पीड़िता को हर्जाना देने का आदेश दिया है।