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मासूम से कुकर्म करने में उम्रकैद
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) प्रवीण सोनकर ने गुरुवार को मौदहा थाना क्षेत्र के एक गांव में ढाई साल पहले अनुसूचित जाति के मासूम से कुकर्म की घटना के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 13 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक (पास्को एक्ट) रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मौदहा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी 10 वर्षीय बालक के पिता ने आठ जनवरी 2019 को थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि उनका पुत्र अपने साथियों के साथ खेल रहा था। तभी पड़ोसी रामसिंह ने वहां पहुंचकर अन्य बच्चों को धमका कर भगा दिया। इसके बाद उनके पुत्र को लाही के खेत में ले जाकर कुकर्म किया।
पुत्र के शोर मचाने पर आरोपी रामसिंह उसे मारने पीटने लगा। पुत्र के रोने की आवाज सुनकर बचाने आई बहन को देख आरोपी भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रामसिंह के खिलाफ पास्को एक्ट व एससी एसटी एक्ट के अलावा कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कि या था।
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गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) प्रवीण सोनकर ने रामसिंह आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 13 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक (पास्को एक्ट) रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मौदहा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी 10 वर्षीय बालक के पिता ने आठ जनवरी 2019 को थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि उनका पुत्र अपने साथियों के साथ खेल रहा था। तभी पड़ोसी रामसिंह ने वहां पहुंचकर अन्य बच्चों को धमका कर भगा दिया। इसके बाद उनके पुत्र को लाही के खेत में ले जाकर कुकर्म किया।
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पुत्र के शोर मचाने पर आरोपी रामसिंह उसे मारने पीटने लगा। पुत्र के रोने की आवाज सुनकर बचाने आई बहन को देख आरोपी भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रामसिंह के खिलाफ पास्को एक्ट व एससी एसटी एक्ट के अलावा कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कि या था।
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गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) प्रवीण सोनकर ने रामसिंह आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 13 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।