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Hamirpur News: अपहरण और दुष्कर्म में दोषी को 20 साल का कारावास
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हमीरपुर। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। नौ साल पहले कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव की किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
गांव निवासी युवक ने 27 मई 2017 को शिकायती पत्र दिया था। आरोप था कि उसकी नाबालिग बहन रात में घर से गायब हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। किशोरी की बरामदगी के बाद उसके बयान दर्ज किए गए थे। साथ ही पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया। जांच रिपोर्ट के बाद अपहरण व दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाईं थीं। पुलिस ने आरोपी सुलेमान खान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
न्यायाधीश ने आरोपी सुलेमान खां को धारा 363 में तीन वर्ष का कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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गांव निवासी युवक ने 27 मई 2017 को शिकायती पत्र दिया था। आरोप था कि उसकी नाबालिग बहन रात में घर से गायब हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। किशोरी की बरामदगी के बाद उसके बयान दर्ज किए गए थे। साथ ही पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया। जांच रिपोर्ट के बाद अपहरण व दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाईं थीं। पुलिस ने आरोपी सुलेमान खान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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न्यायाधीश ने आरोपी सुलेमान खां को धारा 363 में तीन वर्ष का कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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