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Hamirpur News: 18 हजार किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अधूरी, सम्मान निधि पर संकट
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हमीरपुर। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त पाने के लिए किसानों को समय रहते फार्मर रजिस्ट्री, ई-केवाईसी और बैंक खाते की एनपीसीआई आधार लिंकिंग करानी होगी। जिले में करीब 1.82 लाख किसानों में से अभी 18 हजार किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अधूरी है। कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रक्रिया पूरी न कराने वाले किसानों की आगामी किस्त प्रभावित हो सकती है।
उप कृषि निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि जिले के करीब 91 प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है जबकि लगभग नौ प्रतिशत किसान अभी भी इससे वंचित हैं। उन्होंने शेष किसानों से बिना देरी फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की है। कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को हर वर्ष ई-केवाईसी कराना है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री केवल पीएम किसान सम्मान निधि तक सीमित नहीं है। भविष्य में केसीसी, बीज व उर्वरक अनुदान, फसल बीमा और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी यह जरूरी होगी। किसान जनसेवा केंद्र पर फेशियल अथवा बायोमेट्रिक माध्यम से ई-केवाईसी पूरी करा सकते हैं। इसके साथ ही बैंक खाते में आधार की एनपीसीआई लिंकिंग भी जरूरी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पति-पत्नी दोनों के पीएम किसान योजना का लाभ लेने की स्थिति में नियमानुसार एक व्यक्ति का लाभ बंद कराना होगा।
यह करें किसान
फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड, खतौनी और मोबाइल नंबर के अलावा जरूरत पड़ने पर पिता या पत्नी का आधार कार्ड तथा मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण-पत्र भी देना होगा। किसान नजदीकी जनसेवा केंद्र, लेखपाल, पंचायत सहायक अथवा कृषि विभाग के कार्मिकों की मदद से रजिस्ट्री करा सकते हैं।
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उप कृषि निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि जिले के करीब 91 प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है जबकि लगभग नौ प्रतिशत किसान अभी भी इससे वंचित हैं। उन्होंने शेष किसानों से बिना देरी फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की है। कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को हर वर्ष ई-केवाईसी कराना है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री केवल पीएम किसान सम्मान निधि तक सीमित नहीं है। भविष्य में केसीसी, बीज व उर्वरक अनुदान, फसल बीमा और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी यह जरूरी होगी। किसान जनसेवा केंद्र पर फेशियल अथवा बायोमेट्रिक माध्यम से ई-केवाईसी पूरी करा सकते हैं। इसके साथ ही बैंक खाते में आधार की एनपीसीआई लिंकिंग भी जरूरी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पति-पत्नी दोनों के पीएम किसान योजना का लाभ लेने की स्थिति में नियमानुसार एक व्यक्ति का लाभ बंद कराना होगा।
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यह करें किसान
फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड, खतौनी और मोबाइल नंबर के अलावा जरूरत पड़ने पर पिता या पत्नी का आधार कार्ड तथा मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण-पत्र भी देना होगा। किसान नजदीकी जनसेवा केंद्र, लेखपाल, पंचायत सहायक अथवा कृषि विभाग के कार्मिकों की मदद से रजिस्ट्री करा सकते हैं।
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