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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Age imprisonment on girl child abuse

बालिका से दुष्कर्म पर उम्रकैद

Mon, 24 Jul 2017 10:34 PM IST
अमर उजाला/हमीरपुर
अमर उजाला/हमीरपुर Updated Mon, 24 Jul 2017 10:34 PM IST
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करीब सात साल पूर्व अबोध बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में  फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने आरोपी को दोषी करार कर आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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वहीं दूसरे मामले में तीन वर्ष पूर्व एक किशोरी के साथ हुई छेड़खानी के मामले में एक आरोपी को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट एक सैय्यद वाइजमियां ने उसे चार वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।  
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कोर्ट के सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेशस्वरूप चौरसिया ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी आठ वर्षीय बालिका 8 दिसंबर 2009 की शाम खेतों से बेर तोड़ने गई थी। विनोद सिंह के  खेत के पास गांव निवासी लखना उर्फ लाखन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी ने उसे जानमाल की धमकी दी।
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देर शाम बालिका के घर पहुंचने पर उसने परिजनों को आप बीती बताई। जहां सुमेरपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने आरोपी को दोषी पाए जाने पर उसे उम्रकैद व तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।

इसी प्रकार दूसरे मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या एक में हुई। कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता देवसिंह यादव ने बताया कि राठ कोतवाली के एक गांव निवासी एक युवती अपनी बहन के साथ 27 जुलाई 2014 की रात करीब आठ बजे खेतों पर शौच को गई थी। वहां गांव निवासी अनिल कुमार राजपूत ने एक युवती के साथ छेड़खानी की।


शोर मचाने पर आरोपी जानमाल की धमकी देता हुआ भाग निकला। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश सैय्यद वाइजमियां ने आरोपी को दोषी पाए जाने पर चार वर्ष का कारावास व साढे़ ग्यारह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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