{"_id":"58f7aa804f1c1beb024735f2","slug":"20-years-in-jail-for-burning-the-wife-s-father-alive","type":"story","status":"publish","title_hn":"पत्नी के बाबा को जिंदा जलाने वाले को 20 वर्ष की कैद ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पत्नी के बाबा को जिंदा जलाने वाले को 20 वर्ष की कैद
ब्यूरो, अमर उजाला हमीरपुर
Updated Wed, 19 Apr 2017 11:50 PM IST
विज्ञापन
कोर्ट
- फोटो : Pintrest
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुमेरपुर थानाक्षेत्र के बांकी गांव में दो वर्ष पूर्व शराब के नशे में पत्नी के बाबा को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मारने के आरोप में कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के बांकी गांव निवासी जयकरन यादव ने अपनी पुत्री लक्ष्मी की शादी जलालपुर थानाक्षेत्र के खंडौत गांव निवासी अशोक यादव के साथ की थी। अशोक यादव शराब का लती होने से आए दिन पत्नी लक्ष्मी को मारता पीटता था। इस मामले की जानकारी लक्ष्मी ने पिता व बाबा देवीदयाल को दी। अशोक यादव पत्नी लक्ष्मी को लेने उसके मायके गया। इस पर पत्नी के बाबा देवीदयाल ने अशोक को डांटते हुए भगा दिया।
विज्ञापन
इसी से नाराज होकर अशोक ने 27 जुलाई 2015 की रात 11 बजे देवीदयाल पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सुबह लक्ष्मी के पिता जयकरन ने अशोक के विरुद्ध सुमेरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले की सुनाई पूरी होने पर अपर सत्र न्यायालय कोर्ट चार शैलोजचंद्रा की अदालत में अभियुक्त अशोक यादव को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि धनराशि अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास अभियुक्त को भोगना पड़ेगा। अर्थदंड की आधी धनराशि अभियुक्त की पत्नी लक्ष्मी को दी जाएगी। जो दो बच्चों के साथ अपने पिता जयकरन के साथ मायके में रह रही है।
विज्ञापन