फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   गृहकर के साथ भरना होगा एक हजार जुर्माना

गृहकर के साथ भरना होगा एक हजार जुर्माना

Thu, 08 Jun 2017 12:28 AM IST
Updated Thu, 08 Jun 2017 12:28 AM IST
विज्ञापन
गृहकर के साथ भरना होगा एक हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

हमीरपुर।
जिला मुख्यालय में हाउस टैक्स न भरने वाले डिफाल्टरों को नगर परिषद ने बड़ा झटका दिया है। हाउस टैक्स न भरने वाले डिफाल्टर उपभोक्ताओं को नगर परिषद नोटिस भेज रही है। नप हाउस टैक्स के अलावा हर नोटिस का एक हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क भी वसूलेगी। हाउस टैक्स की अदायगी न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ नगर परिषद कोर्ट जाएगी। नगर परिषद ने 2016-17 में कुल सवा करोड़ हाउस टैक्स जमा किया लेकिन अभी भी सैकड़ों उपभोक्ताओं ने हाउस टैक्स की अदायगी नहीं की है। नप वार्ड स्तर पर डिफाल्टरों की सूची तैयार कर रहा है। वार्ड नंबर एक और दो के डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर दी है। नप सभी डिफाल्टरों को दो नोटिस भेजेगी। इसके बावजूद टैक्स की अदायगी न करने पर नप फाइनल लीगल नोटिस भेज कोर्ट में जाएगी। डिफॉल्टरों से नोटिस भेजने के चार्ज के रूप में हाउस टैक्स के अलावा एक हजार हर नोटिस का चार्ज भी वसूला जाएगा। नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार का कहना है कि डिफॉल्टरों से हर नोटिस का एक हजार रुपये अतिरिक्त वसूला जाएगा। यह राशि नोटिस खर्च के रूप में वसूली जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed