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महादेव झारखंड की जमीन की बिक्री पर खरीद-बिक्री पर रोक
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महादेव झारखंड की जमीन की बिक्री पर खरीद-बिक्री पर रोक
गोरखपुर। महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर तीन की कुछ जमीन की खरीद-बिक्री पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। दावा किया है कि संबंधित जमीन सीलिंग की है, जिसे लेकर न्यायालय में वाद चल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के पक्ष में फैसला होते ही जमीन पर हुए सभी निर्माणों को ध्वस्त करा दिया जाएगा।
डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि सैनिक सहकारी आवास समिति लि. की तरफ से महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर तीन में स्थित गाटा संख्या 751/1.751/ 4.751/5.751/3/12.751/7 व 102/96 मी. पर पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं के पुनर्वास के लिए आवासीय योजना का प्रस्ताव है। ये सभी गाटे सीलिंग से अतिरिक्त घोषित भूमि है। इनपर अनाधिकृत रुप से कब्जा करने वाले कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर रखी है। इसका प्रतिवाद राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा इन आराजी संख्याआें के संबंध में जिला स्तर पर भी राजस्व न्यायालयों में वाद विचाराधीन है तथा मौके पर यथास्थिति कायम रखने एवं भूमि के विक्रय करने से माना किया गया है।
डीएम ने अपील की है कि उक्त मौजे में स्थित उपरोक्त गाटा संख्याओं के संबंध में किसी प्रकार का बैनामा/अनुबंध निष्पादित न कराएं वर्ना बाद में राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय होेने के बाद बल पूर्वक ऐसे क्रेताओं को स्थल से बेदखल करने की कार्रवाई की जाएगी।
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गोरखपुर। महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर तीन की कुछ जमीन की खरीद-बिक्री पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। दावा किया है कि संबंधित जमीन सीलिंग की है, जिसे लेकर न्यायालय में वाद चल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के पक्ष में फैसला होते ही जमीन पर हुए सभी निर्माणों को ध्वस्त करा दिया जाएगा।
डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि सैनिक सहकारी आवास समिति लि. की तरफ से महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर तीन में स्थित गाटा संख्या 751/1.751/ 4.751/5.751/3/12.751/7 व 102/96 मी. पर पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं के पुनर्वास के लिए आवासीय योजना का प्रस्ताव है। ये सभी गाटे सीलिंग से अतिरिक्त घोषित भूमि है। इनपर अनाधिकृत रुप से कब्जा करने वाले कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर रखी है। इसका प्रतिवाद राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा इन आराजी संख्याआें के संबंध में जिला स्तर पर भी राजस्व न्यायालयों में वाद विचाराधीन है तथा मौके पर यथास्थिति कायम रखने एवं भूमि के विक्रय करने से माना किया गया है।
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डीएम ने अपील की है कि उक्त मौजे में स्थित उपरोक्त गाटा संख्याओं के संबंध में किसी प्रकार का बैनामा/अनुबंध निष्पादित न कराएं वर्ना बाद में राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय होेने के बाद बल पूर्वक ऐसे क्रेताओं को स्थल से बेदखल करने की कार्रवाई की जाएगी।
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