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धोखाधड़ी के आरोप में व्यवसायी कोर्ट में तलब

Thu, 25 Feb 2016 09:01 PM IST
गोरखप़ुर। अमर उजाला ब्यूरो
गोरखप़ुर। अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 25 Feb 2016 09:01 PM IST
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bussinissman summon to court for froud
गोरखपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने एमएस इंटर प्राइजेज गोलघर के प्रोपराइटर सरदार मंजीत सिंह से व्यापारिक समझौते की आड़ में धोखाधड़ी कर चार लाख रुपये हड़पने के मामले में सहारनपुर के व्यवसायी राजीव सिंह चौहान को समन जारी कर कोर्ट में तलब किया है।
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वादी मंजीत सिंह की तरफ से उनके अधिवक्ता रत्नाकर सिंह ने कोर्ट को बताया कि सहारनपुर की फर्म में हीरो बायो साइंसेज ने एमएस इंटर प्राइजेज से चार लाख रुपये अग्रिम धनराशि लेकर माल भेजा, पर उसके विपणन की कोई व्यवस्था नहीं की। बाद में यह कहकर माल वापस मंगा लिया कि अग्रिम धनराशि वापस कर दी जाएगी, लेकिन माल वापस मंगाने के बाद प्रतिवादी ने अपना न सिर्फ पता बदल लिया बल्कि अब रकम मांगने पर फोन पर जान-माल की धमकी दी जा रही है।
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