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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी दो रेलकर्मी बर्खास्त
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
Updated Wed, 05 Sep 2018 01:12 AM IST
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Rape Case
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गोरखपुर। रेलवे स्टेशन पर खड़ी गोदान एक्सप्रेस में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी दोनों रेलकर्मियों को मंगलवार को बर्खास्त कर दिया गया। दोनों रेलवे के कैरेज एंड वैगन विभाग में हेल्पर के पद पर तैनात थे। दोनों के निलंबन की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी।
26 अगस्त को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म आठ पर खड़ी गोदान एक्सप्रेस की जनरल बोगी में रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारियों समेत तीन ने एक किशोरी से सामूहिक बलात्कार किया था। जीआरपी व आरपीएफ की गश्त टीम ने तीनों को मौके से गिरफ्तार किया था। मेडिकल परीक्षण में किशोरी से बलात्कार की पुष्टि हुई थी। पकड़े गए आरोपी बिहार के वैशाली निवासी हरिकांत सिंह, भागलपुर के बाथ थाना क्षेत्र निवासी शंभू रजक और देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र स्थित माहीगंज निवासी चौथी गुप्ता है। हरिकांत और शंभू रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जबकि चौथी रेलवे स्टेशन पर माल लोड-अनलोड करता है। किशोरी की तहरीर पर राजकीय रेलवे पुलिस ने हरिकांत, शंभू और चौथी के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, पॉक्सो की धाराओं में केस दर्ज किया था।
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26 अगस्त को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म आठ पर खड़ी गोदान एक्सप्रेस की जनरल बोगी में रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारियों समेत तीन ने एक किशोरी से सामूहिक बलात्कार किया था। जीआरपी व आरपीएफ की गश्त टीम ने तीनों को मौके से गिरफ्तार किया था। मेडिकल परीक्षण में किशोरी से बलात्कार की पुष्टि हुई थी। पकड़े गए आरोपी बिहार के वैशाली निवासी हरिकांत सिंह, भागलपुर के बाथ थाना क्षेत्र निवासी शंभू रजक और देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र स्थित माहीगंज निवासी चौथी गुप्ता है। हरिकांत और शंभू रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जबकि चौथी रेलवे स्टेशन पर माल लोड-अनलोड करता है। किशोरी की तहरीर पर राजकीय रेलवे पुलिस ने हरिकांत, शंभू और चौथी के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, पॉक्सो की धाराओं में केस दर्ज किया था।
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