{"_id":"5a01b6da4f1c1b8d698b9ecd","slug":"201510061786-gorakhpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जेल से होगी बीआरडी के पांच आरोपियों की पेशी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
जेल से होगी बीआरडी के पांच आरोपियों की पेशी
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Updated Wed, 08 Nov 2017 01:25 AM IST
विज्ञापन
बीआरडी मेडिकल कॉलेज।
- फोटो : Amar Ujala
बीआरडी कांड में आरोपी बनाए गए पूर्व प्रिंसिपल डॉ. राजीव मिश्रा, उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला समेत पांच लोगों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही होगी। आरोपियों ने अपनी जान का खतरा बताकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने इसे स्वीकार करने के साथ ही जेल प्रशासन को भी आदेश की प्रतिलिपि भेज दी है।
मंगलवार को कोर्ट में डॉ. राजीव मिश्रा, डॉ. पूर्णिमा शुक्ला, सुधीर कुमार पांडेय, संजय कुमार त्रिपाठी और गजानन जायसवाल ने अपने-अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा गया है कि जेल से कोर्ट तक आने-जाने के दौरान रास्ते में लोग उन्हें गालियां देते हैं। कचहरी में भी वे खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराई जाए। आरोपियों ने लाकअप में बंद अन्य कैदियों से भी खतरा बताते हुए जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी की याचना की थी।
डॉ. राजीव मिश्र की जमानत खारिज
बीआरडी कांड के आरोपी पूर्व प्रिंसिपल डॉ. राजीव कुमार मिश्र की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राकेश धर दुबे ने खारिज कर दी। कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए एडीजीसी रवींद्र यादव का कहना था कि अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 409, 120 बी और 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज केस की विवेचना चल रही है। आरोपी पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं। यदि जमानत दी जाती है तो वह विवेचना को प्रभावित करेंगे। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। उधर, एक अन्य आरोपी डॉ. सतीश ने भी कोर्ट में जमानत अर्जी दी है। इस पर सुनवाई के बाद 15 नवंबर को अगली तारीख तय की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मंगलवार को कोर्ट में डॉ. राजीव मिश्रा, डॉ. पूर्णिमा शुक्ला, सुधीर कुमार पांडेय, संजय कुमार त्रिपाठी और गजानन जायसवाल ने अपने-अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा गया है कि जेल से कोर्ट तक आने-जाने के दौरान रास्ते में लोग उन्हें गालियां देते हैं। कचहरी में भी वे खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराई जाए। आरोपियों ने लाकअप में बंद अन्य कैदियों से भी खतरा बताते हुए जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी की याचना की थी।
विज्ञापन
डॉ. राजीव मिश्र की जमानत खारिज
बीआरडी कांड के आरोपी पूर्व प्रिंसिपल डॉ. राजीव कुमार मिश्र की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राकेश धर दुबे ने खारिज कर दी। कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए एडीजीसी रवींद्र यादव का कहना था कि अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 409, 120 बी और 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज केस की विवेचना चल रही है। आरोपी पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं। यदि जमानत दी जाती है तो वह विवेचना को प्रभावित करेंगे। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। उधर, एक अन्य आरोपी डॉ. सतीश ने भी कोर्ट में जमानत अर्जी दी है। इस पर सुनवाई के बाद 15 नवंबर को अगली तारीख तय की गई है।
विज्ञापन