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रेप-छेड़खानी में अब देना होगा उम्र का हिसाब
शिवम सिंह, अमर उजाला, गोरखपुर।
Updated Sun, 22 Apr 2018 01:44 AM IST
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Rape, Gangrape
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गोरखपुर। बलात्कार और छेड़खानी मामलों का रिकार्ड अब पीड़िता की उम्र के हिसाब से तैयार किया जाएगा। अब तक रिकार्ड में सिर्फ ऐसी घटनाओं की संख्या संग्रहीत की जाती थी। अब बलात्कार मामलों में उम्र के हिसाब से सजा तय किए जाने के अध्यादेश के क्रम में यह व्यवस्था बनाई गई है। एडीजी जोन दावा शेरपा ने बृहस्पतिवार को जोन के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को नए प्रारूप के अनुसार रिकार्ड तैयार कराने के निर्देश दिए हैं।
अब तक पुलिस रिकार्ड में बलात्कार के ज्यादातर मामलों में उम्र का जिक्र नहीं होता था। क्योंकि इसकी जरूरत विशेष परिस्थितियों में ही पड़ती थी। उम्र का पता पॉक्सो एक्ट की धाराओं वाले मामले देखे जाते थे। पॉक्सो एक्ट वाले मामले में भी चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही उम्र की जानकारी दी जाती थी। एडीजी जोन दावा शेरपा ने बताया कि अभी तक केंद्र और यूपी सरकार को जो जानकारी भेजी जाती थी, वह बलात्कार और छेड़खानी पीड़िता के नाम तक समिति रहता था। अब पहले ही बताया जाएगा कि रेप पीड़िता कितने साल की है। यह फैसला केंद्र सरकार के पॉक्सो एक्ट में बदलाव के क्रम में लिया गया है क्योंकि सजा पीड़िता की उम्र के हिसाब से तय होनी है।
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अब तक पुलिस रिकार्ड में बलात्कार के ज्यादातर मामलों में उम्र का जिक्र नहीं होता था। क्योंकि इसकी जरूरत विशेष परिस्थितियों में ही पड़ती थी। उम्र का पता पॉक्सो एक्ट की धाराओं वाले मामले देखे जाते थे। पॉक्सो एक्ट वाले मामले में भी चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही उम्र की जानकारी दी जाती थी। एडीजी जोन दावा शेरपा ने बताया कि अभी तक केंद्र और यूपी सरकार को जो जानकारी भेजी जाती थी, वह बलात्कार और छेड़खानी पीड़िता के नाम तक समिति रहता था। अब पहले ही बताया जाएगा कि रेप पीड़िता कितने साल की है। यह फैसला केंद्र सरकार के पॉक्सो एक्ट में बदलाव के क्रम में लिया गया है क्योंकि सजा पीड़िता की उम्र के हिसाब से तय होनी है।
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