फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो होगी कार्रवाई

रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो होगी कार्रवाई

Wed, 06 Dec 2017 11:53 PM IST
deoria
deoria Updated Wed, 06 Dec 2017 11:53 PM IST
विज्ञापन
रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो होगी कार्रवाई
शादी - फोटो : अमर उजाला
देवरिया। वैवाहिक कार्यक्रमों में मैरेज हॉल में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसे लेकर एसपी ने सख्त कदम उठाए है। निर्देश दिया है कि बुकिंग कराते समय सभी मैरेज हाल तीन बिंदुओं पर एक शपथ पत्र देंगे। इसके तहत शराब का सेवन न करने, 10 बजे के बाद डीजे न चलाने और हर्ष फायरिंग न करने का वचन देना होगा। इसकी एक कॉपी संबंधित थाना या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को देनी होगी। एसपी राकेश शंकर के संज्ञान में आया कि मांगलिक कार्यक्रमों में रात 10 बजे के बाद डीजे बजने पर पुलिस मैरेज हॉल मालिक और डीजे मालिक को परेशान करती है। कई बार उन्हें थाने में बैठा दिया जाता है। जबकि मैरेज हॉल मालिक और डीजे मालिक नशे में चूर बारातियों के आगे बेबस हो रहते हैं। उनके मना करने पर शराब के नशे में धुत बाराती मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इसे लेकर कुछ मैरेज हाल प्रबंधक एसपी राकेश शंकर से मिले और अपनी व्यथा बताई। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 10 बजे के बाद डीजे बजाने की तत्काल सूचना पुलिस को देने को कहा। साथ ही सभी मैरेज हाल को बुकिंग करते वक्त एक शपथ पत्र लेने का निर्देश दिया। शपथ पत्र में बाकायदा शराब का सेवन न करने, रात 10 बजे के बाद डीजे न बजाने और हर्ष फायरिंग न करने का वचन देना होगा। उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्ती दिखाएगी। रात 10 बजे के बाद डीजे बजने पर मैरेज हॉल मालिक या डीजे मालिक मोबाइल नंबर 9454458032 पर सूचना दे सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed