{"_id":"59ef98304f1c1bd9538b8f90","slug":"21508874288-gorakhpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मेयर प्रत्याश्ाी 10 लाख तो पार्षद व नगर पंचायत अध्यक्ष एक लाख कर सकेंगे खर्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेयर प्रत्याश्ाी 10 लाख तो पार्षद व नगर पंचायत अध्यक्ष एक लाख कर सकेंगे खर्च
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Updated Wed, 25 Oct 2017 01:37 AM IST
विज्ञापन
निकाय चुनाव को लेकर बैठक करते अधिकारी।
- फोटो : Amar Ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
निकाय चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने मंगलवार को उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय कर दी। मेयर पद के उम्मीदवार 10 लाख रुपये, वहीं पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्ष एक लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर पंचायत सदस्य के लिए 20 हजार रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की गई है। इस बार मेयर व पार्षद पद का नामांकन पत्र भी अलग-अलग होगा।
मेयर के लिए आरक्षित सीट पर नामांकन पत्र और जमानत राशि की कीमत क्रमश: 509 व 6000 निर्धारित की गई है। पार्षद के लिए अनारक्षित पद के लिए नामांकन पत्र 400 रुपये और आरक्षित पद के लिए 200 रुपये में मिलेगा। दोनों की जमानत धनराशि क्रमश: 2500 और 1250 रुपये रखी गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन पत्र का मूल्य 250 और जमानत राशि 5000 रुपये होगी। नगर पंचायत सदस्य 100 रुपये में नामांकन पत्र खरीद सकेंगे और उन्हें जमानत राशि 2000 रुपये जमा करनी होगी। हर प्रत्याशी को बैंक खाता खुलवाना भी अनिवार्य होगा, जो सिर्फ चुनाव के लिए उपयोग करना होगा। प्रत्याशी चुनाव के दौरान सभी खर्च इसी खाते से करेंगे। उन्हें प्रतिदिन का व्यय भी निर्वाचन कार्यालय की रजिस्टर में दर्ज करवाना होगा। अभ्यर्थी एक पद के लिए अधिकतम चार नामांकन जमा कर सकता है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति का है तो उसे जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को एक वर्ष से अधिक अवधि का संबंधित निकाय का बकाएदार नही होना चाहिए। वह दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य, पार्षद का चुनाव नही लड़ सकेगा।
कलेक्ट्रेट में हुआ आरओ एवं एआरओ का प्रशिक्षण
गोरखपुर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग आफि सर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ ने कहा कि नगर निगम गोरखपुर तथा नगर पंचायत पिपराइच के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र की बिक्री, दाखिला, जांच, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन कार्य कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न न्यायालय कक्ष में किया जाएगा। अन्य नगर पंचायतों की यह कार्यवाही संबंधित तहसील मुख्यालय पर पूरी की जाएगी। नामांकन पत्रों की बिक्री एवं उसका दाखिला प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र पर उम्मीदवार तथा प्रस्तावक की फोटो भी चस्पा होगी। प्रशिक्षण के दौरान एडीएम बलराम सिंह, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एंव रिटर्निंग एंव सहायक रिटर्निंग आफिसर भी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
मेयर के लिए आरक्षित सीट पर नामांकन पत्र और जमानत राशि की कीमत क्रमश: 509 व 6000 निर्धारित की गई है। पार्षद के लिए अनारक्षित पद के लिए नामांकन पत्र 400 रुपये और आरक्षित पद के लिए 200 रुपये में मिलेगा। दोनों की जमानत धनराशि क्रमश: 2500 और 1250 रुपये रखी गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन पत्र का मूल्य 250 और जमानत राशि 5000 रुपये होगी। नगर पंचायत सदस्य 100 रुपये में नामांकन पत्र खरीद सकेंगे और उन्हें जमानत राशि 2000 रुपये जमा करनी होगी। हर प्रत्याशी को बैंक खाता खुलवाना भी अनिवार्य होगा, जो सिर्फ चुनाव के लिए उपयोग करना होगा। प्रत्याशी चुनाव के दौरान सभी खर्च इसी खाते से करेंगे। उन्हें प्रतिदिन का व्यय भी निर्वाचन कार्यालय की रजिस्टर में दर्ज करवाना होगा। अभ्यर्थी एक पद के लिए अधिकतम चार नामांकन जमा कर सकता है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति का है तो उसे जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को एक वर्ष से अधिक अवधि का संबंधित निकाय का बकाएदार नही होना चाहिए। वह दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य, पार्षद का चुनाव नही लड़ सकेगा।
विज्ञापन
कलेक्ट्रेट में हुआ आरओ एवं एआरओ का प्रशिक्षण
गोरखपुर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग आफि सर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ ने कहा कि नगर निगम गोरखपुर तथा नगर पंचायत पिपराइच के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र की बिक्री, दाखिला, जांच, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन कार्य कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न न्यायालय कक्ष में किया जाएगा। अन्य नगर पंचायतों की यह कार्यवाही संबंधित तहसील मुख्यालय पर पूरी की जाएगी। नामांकन पत्रों की बिक्री एवं उसका दाखिला प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र पर उम्मीदवार तथा प्रस्तावक की फोटो भी चस्पा होगी। प्रशिक्षण के दौरान एडीएम बलराम सिंह, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एंव रिटर्निंग एंव सहायक रिटर्निंग आफिसर भी उपस्थित रहे।
विज्ञापन