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रा
Updated Wed, 27 Sep 2017 11:27 PM IST
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वाहन दुर्घटना में 31.08 लाख क्षतिपूर्ति का आदेश
- वाहन दुर्घटना न्यायिक प्राधिकरण ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट विनय खरे ने वाहन दुर्घटना के मामले में मृतक ड्राफ्टमैन के आश्रितों को 31.08 रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। यह रकम एक निजी बीमा कंपनी को अदा करना होगा।
वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी महिला दीपावली व उसके परिजनों की ओर से क्लेम पिटीसन दाखिल कर कहा कि उसके पति जोगेंद्र सिंह सिद्धार्थनगर अधिशासी अभियंता कार्यालय में ड्राफ्टमैन थे। सात अक्टूबर 2011 को वे एक कार से दोस्तों के साथ लखनऊ से बस्ती आ रहे थे। फुटहिया चौराहे पर ट्रक चालक की लापरवाही के चलते कार को ठोकर लग गई, जिससे कार सवार मौके पर तुफैल की तो जोगेंद्र की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। ट्रक स्वामी नरेश सिंह व चालक महेंद्र सिंह निवासी बुलंदशहर व बीमा कंपनी के विरुद्ध क्लेम पिटीसन दाखिल हुआ। पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक प्राधिकरण ने मृतक के तीन पुत्रियों व एक पुत्र को पांच-पांच लाख रुपये वहीं पत्नी को 11.08 लाख रुपये मय ब्याज अदा करने का आदेश दिया है।
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- वाहन दुर्घटना न्यायिक प्राधिकरण ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट विनय खरे ने वाहन दुर्घटना के मामले में मृतक ड्राफ्टमैन के आश्रितों को 31.08 रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। यह रकम एक निजी बीमा कंपनी को अदा करना होगा।
वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी महिला दीपावली व उसके परिजनों की ओर से क्लेम पिटीसन दाखिल कर कहा कि उसके पति जोगेंद्र सिंह सिद्धार्थनगर अधिशासी अभियंता कार्यालय में ड्राफ्टमैन थे। सात अक्टूबर 2011 को वे एक कार से दोस्तों के साथ लखनऊ से बस्ती आ रहे थे। फुटहिया चौराहे पर ट्रक चालक की लापरवाही के चलते कार को ठोकर लग गई, जिससे कार सवार मौके पर तुफैल की तो जोगेंद्र की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। ट्रक स्वामी नरेश सिंह व चालक महेंद्र सिंह निवासी बुलंदशहर व बीमा कंपनी के विरुद्ध क्लेम पिटीसन दाखिल हुआ। पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक प्राधिकरण ने मृतक के तीन पुत्रियों व एक पुत्र को पांच-पांच लाख रुपये वहीं पत्नी को 11.08 लाख रुपये मय ब्याज अदा करने का आदेश दिया है।
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