फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   10 दुकानों पर 1.90 लाख का अर्थदंड

10 दुकानदारों पर 1.90 लाख का अर्थदंड

Wed, 25 Oct 2017 11:06 PM IST
Siddharth Nagar
Siddharth Nagar Updated Wed, 25 Oct 2017 11:06 PM IST
विज्ञापन
10 दुकानों पर 1.90 लाख का अर्थदंड
सिद्धार्थनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रमोद शंकर शुक्ल ने बुधवार को खाद्य पदार्थ में मिलावट की पुष्टि होने पर 10 दुकानदारों पर 1.90 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। अगर तय समय सीमा के भीतर अर्थदंड की राशि जमा न करने पर कठोर कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। डीएम ने सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर प्रमोद कुमार वैष्णवी स्वीट डुमरियागंज को दो मामलों में 40 हजार, राजेश कुमार गुप्ता बुद्ध विहार पार्ट सी तारामंडल (गोरखपुर) की फर्म में बनी नमकीन में मिलावट पर 15 हजार, मेसर्स आरएस गृह उद्योग, सिक्टौर (गोरखपुर) की फर्म में बनी नमकीन में मिलावट पर 50 हजार, रामचंद्र निवासी आजाद नगर बांसी पर छेना की मिठाई में मिलावटी पर 15 हजार, विशाल धर्मशाला रोड बांसी पर छेना में मिलावटी पर 15 हजार, वीरेंद्र कुमार राजेंद्र नगर बांसी पान मसाला में गड़बड़ी पर 20 हजार, आलोक कुमार राहुल नगर तेतरी बाजार पर तेल में गड़बड़ी पर 15 हजार, रूपरेखा राप्तीनगर मंगल बाजार बांसी रिफाइंड आयल में गड़बड़ी पर 15 हजार, कमलेश ग्राम अलगा थाना शोहरतगढ़ दूध में मिलावटी पर 15 हजार रुपये को अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed