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Gonda News: सजा सुनाने से पहले ही फरार हुआ दुष्कर्मी

Wed, 21 Aug 2024 11:01 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 21 Aug 2024 11:01 PM IST
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The rapist absconded before sentencing
पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त के खिलाफ जारी किया स्थायी गैरजमानती वारंट
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संवाद न्यूज एजेंसी

गोंडा। नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में दंडादेश पारित होने से पहले ही दोषसिद्ध अभियुक्त के फरार होने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए उसके खिलाफ स्थायी गैरजमानती वारंट जारी किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बसवारी मौजा जिगनाबाजार के रहने वाले सुरेंद्र कुमार के खिलाफ साल 2018 में नाबालिग बालिका का अपहरण, दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट का केस मनकापुर कोतवाली में दर्ज हुआ था। विचारण के दौरान संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने 30 अप्रैल 2024 को उसे दोषसिद्ध किया। लेकिन दंडादेश पारित करने के लिए नियत तिथि चार मई 2024 को वह हाजिर नहीं हुआ, जिससे उसके खिलाफ दंडादेश पारित नहीं हो सका।
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इस पर न्यायालय ने अभियुक्त सुरेंद्र कुमार की गिरफ्तारी के लिए गैरजमानती वारंट जारी किया और उसे फरार घोषित करते हुए उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। इस पर पुलिस ने अदालत को अवगत कराया कि सुरेंद्र कुमार ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी है और अब उसके पास कोई चल अचल संपत्ति नहीं है। साल 2018 में जेल जाने के बाद वह गांव वापस नहीं आया है। अब तक उसके संबंध में कोई जानकारी भी नहीं मिली है।
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बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेशनारायण मणि त्रिपाठी ने स्थाई गैरजमानती वारंट जारी करते हुए नियमानुसार पत्रावली को दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद अदालत में हाजिर होने पर न्यायालय अब दंडादेश पारित करेगा।
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