फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   The chief's right to benefit ineligible seizes

अपात्रों को लाभ देने पर प्रधान का अधिकार सीज

Wed, 07 Oct 2020 10:33 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2020 10:33 PM IST
विज्ञापन
The chief's right to benefit ineligible seizes
नवाबगंज (गोंडा)। अपात्रों को पात्र बना कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने के मामले में जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान का वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर तीन सदस्यीय समिति गठित की। मामला विकास खंड वजीरगंज के हरिहरपुर गांव का है।
विज्ञापन

गांव के प्रधान तीरथ राम यादव पर आरोप है कि तीन वित्तीय वर्ष में अपात्रों को आवास दे कर 15 लाख 20 हजार रुपये की वित्तीय अनियमितता की है। जिस पर जांच में सही पाए जाने पर जिलाधिकारी नितिन बंसल ने 21 सितंबर को गांव के प्रधान तीरथ राम यादव का वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार को सीज कर तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन

इस पर वजीरगंज के खंड विकास अधिकारी ने हरिहरपुर गांव के निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों की सूची जिलाधिकारी के सक्षम प्रस्तुत की गई। जिस पर मंगलवार को जिलाधिकारी नितिन बंसल ने ग्राम प्रधान के अधिकारों को सीज करते हुए गांव के प्रधान का उत्तरदायित्व व कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निर्वाचित सदस्यों में से अनुसूचित जाति के दीप कुमार पुत्र संगम, पिछड़ा वर्ग से जगन्नाथ पुत्र भगौती और कलावती पत्नी राधेश्याम नामित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed