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Gonda News: युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने में आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Sat, 25 Oct 2025 10:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 25 Oct 2025 10:55 PM IST
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The accused in the kidnapping and ransom case got bail from the High Court
गोंडा। दिनदहाड़े युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में आरोपी अर्जुन पाठक को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया है।
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मोतीगंज के ग्राम कोटिया बेसहूपुर निवासी घनश्याम वर्मा ने मामले में केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि 13 मई 2025 को दिन में तीन बजे एक इनोवा गाड़ी में सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उनके पुत्र अमित कुमार वर्मा का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने वादी की पत्नी के मोबाइल पर काॅल कर 75 हजार रुपये की मांग की और रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए करनैलगंज रेलवे क्राॅसिंग से इनोवा गाड़ी से अपहृत युवक को बरामद कर लिया।
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पुलिस ने वाहन में सवार उमरीबेगमगंज के ग्राम परासपट्टी मझवार के विपिन कुमार सिंह, परसपुर के ग्राम धनुही लोहंगपुर के अर्जुन पाठक और नगर कोतवाली क्षेत्र के मोकलपुर निवासी सतेंद्र चौबे को गिरफ्तार किया था। गाड़ी से 74 हजार रुपये, रायफल, पिस्टल, कारतूस व मोबाइल फोन बरामद हुआ था। मुकदमे के दौरान अभियुक्त अर्जुन पाठक को सत्र न्यायालय से जमानत नहीं मिली तो उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, साक्ष्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने जेल में बंद अभियुक्त अर्जुन पाठक का जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार कर लिया।
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