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Gonda News: मादक पदार्थ के तस्कर को दस वर्ष की कैद

Sun, 01 Oct 2023 10:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 01 Oct 2023 10:51 PM IST
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Ten years imprisonment to drug smuggler
बलरामपुर। मादक पदार्थ की तस्करी के दोषी को न्यायालय ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया गया है।
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सरकारी अधिवक्ता नरेंद्र प्रताप पांडेय व मॉनीटरिंग सेल प्रभारी केके यादव ने बताया कि हरैया थाने की पुलिस ने 17 अगस्त 2017 को दो किलो 780 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपी शहादत अली उर्फ भुर्रे निवासी ग्राम सिरसिया निरालानगर, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती के खिलाफ विवेचक एसआई तारिक सिद्दीकी ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने शहादत अली उर्फ भुर्रे को मादक पदार्थ की तस्करी का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने शहादत अली उर्फ भुर्रे को 10 वर्ष कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। संवाद
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