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Gonda News: गैर इरादतन हत्या में दंपती समेत छह को सजा

Tue, 03 Oct 2023 11:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 03 Oct 2023 11:40 PM IST
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Six including couple sentenced for culpable homicide
गोंडा। तरबगंज क्षेत्र में तीन साल पहले नींव भरने के विवाद में एक व्यक्ति की गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने दंपती समेत एक ही परिवार के छह दोषियों को 10 साल कारावास और 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी व वादी के अधिवक्ता धनलाल तिवारी ने बताया कि तरबगंज के ग्राम धनौली निवासी गीता देवी ने 31 अगस्त 2020 को थाने में प्रार्थनापत्र दिया। इसमें कहा कि नींव भरने को लेकर उसके गांव के रामसुख, उनके भाई रामबदल व रामसुख के पुत्र तेज बहादुर और विजय कुमार ने सुबह पांच बजे अपशब्द कहते हुए उसे लाठी से पीटा और बचाने आए हनुमान प्रसाद चौहान, सुखनंदन चौहान, दद्दन और सिकंदर चौहान को भी पीटा। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मारपीट व अपशब्द कहने का केस दर्ज विवेचना शुरू की। इसी बीच गंभीर रूप से घायल हनुमान प्रसाद चौहान की इलाज के दौरान मौत हो जाने पर मुकदमे में गैर इरादतन हत्या की धारा तरमीम की गई।
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विवेचना के दौरान अपशब्द कहकर मारपीट, बलवा, गैर इरादतन हत्या के प्रयास और गैर इरादतन हत्या के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी रामसुख, उसके पुत्र विजय कुमार, तेज बहादुर, मोनू चौहान, विजय कुमार की पत्नी सुमन देवी व रामबदल के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर अदालत ने अभियुक्त रामसुख, विजय कुमार, तेज बहादुर, मोनू चैहान, राम बदल व सुमन देवी को दोषसिद्ध करार दिया।
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मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय डाॅ. दीनानाथ तृतीय ने रामसुख, विजय कुमार, तेज बहादुर, मोनू चौहान, राम बदल व सुमन देवी को 10-10 साल कठोर कारावास और 28-28 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की 25 प्रतिशत धनराशि मृतक हनुमान चौहान की पत्नी, 25-25 प्रतिशत धनराशि चोटहिल सुखनंदन चौहान व सिकंदर चौहान को दी जाएगी।
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