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Gonda News: अपहरण व हत्या के दो दोषियों को सात साल की सजा

Sat, 04 Nov 2023 11:22 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 04 Nov 2023 11:22 PM IST
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Seven years imprisonment to two accused of kidnapping and murder
साक्ष्य न मिलने पर एक आरोपी दोषमुक्त
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संवाद न्यूज एजेंसी

गोंडा। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की कोर्ट ने अपहरण व हत्या के एक मामले में आरोपी दो लोगों को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को सात साल के सश्रम कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में पुख्ता साक्ष्य न मिलने पर संदेह का लाभ देते हुए एक आरोपी को दोषमुक्त मानते हुए बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता उदय प्रताप वर्मा ने बताया कि इटियाथोक थाने की पुलिस ने तीन जुलाई 2012 को फिरौती के लिए इंटियाथोक निवासी मो. तैयब का अपहरण कर हत्या करने के मामले में जिले के जरवा थाना क्षेत्र के नयानगर निवासी अखलाक अहमद, कोहला हरैया सतघरवा निवासी रिजवान अहमद और सिद्धार्थनगर के बंजरहा सहाजननोकी निवासी कमीउल्ला के खिलाफ 30 सितंबर 2012 को उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। विवेचना में अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी अखलाक अहमद व रिजवान अहमद को दोष सिद्ध मानते हुए सजा सुनाई जबकि साक्ष्य के अभाव में आरोपी कमीउल्ला को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया।
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