फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Principal suspended, order for FIR with recovery

Gonda News: प्रधानाचार्य निलंबित, रिकवरी के साथ एफआईआर के आदेश

Fri, 08 Sep 2023 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 08 Sep 2023 11:23 PM IST
विज्ञापन
Principal suspended, order for FIR with recovery
गोंडा। मिड डे मील योजना में गबन के मामले में मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय नरायनपुर कला के प्रधानाध्यापक विश्राम सिंह को निलंबित कर दिया। साथ ही उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने व गबन की रकम वेतन से काटने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

पिछले दिनों में ग्राम प्रधान साबरुननिशां ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय नरायनपुर कला में 13 वर्षों से तैनात प्रधानाध्यापक विश्राम सिंह पर मध्याह्न भोजन योजना में लाखों रुपये गबन करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। प्रधान ने आरोप लगाया कि चेक पर उनसे हस्ताक्षर कराने के बाद आगे अंक बढ़ाकर रकम निकाली गई है। जब उसके पति ने हस्ताक्षर कराने आए प्रधानाध्यापक की चेक की फोटो मोबाइल में खींचना शुरू किया। तब उसे विश्वास हो गया। 18 माह में 61 हजार की जगह 10 लाख रुपये से अधिक रकम की निकासी की गई है। मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई। इस दौरान प्रथमदृष्टया 1.67 लाख रुपये गबन का मामला सामने आया है। इस कमिश्नर ने प्रधानाचार्य के खिलाफ एफआईआर के साथ रिकवरी के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

मंडलायुक्त ने खंड शिक्षाधिकारी कटरा बाजार सीमा पांडेय और हलधरमऊ रियाज अहमद को मामले की विस्तृत जांच के लिए नामित किया है। साथ ही एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed