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Gonda News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट खारिज, पुनः विवेचना का आदेश
Sun, 27 Apr 2025 11:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sun, 27 Apr 2025 11:38 PM IST
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गोंडा। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी व पाॅक्सो एक्ट के मामले में दाखिल अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने केस की पुनः विवेचना कराने के लिए एसपी को आदेश दिया है।
नवाबगंज थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि 30 जुलाई 2023 को शाम छह बजे उनकी 17 साल की बेटी खेत में चारा काट रही थी। तभी रामजी व शिवाजी उर्फ झिनके ने खेत में ही उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की के शोर पर कुछ लोग आए तो दोनों जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। अदालत के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की और वादी व पीड़िता का बयान दर्ज किया। जिला चिकित्सालय में परीक्षण के दौरान पीड़िता की आयु 17 वर्ष छह माह पाई गई। इसके बावजूद 13 दिसंबर 2023 को विवेचक ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तो वादी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अंतिम रिपोर्ट निरस्त करने की मांग की। अभिलेखों के परिशीलन के दौरान पाॅक्सो न्यायालय ने माना कि विवेचना में विवेचक ने घोर लापरवाही की है। कोर्ट ने कहा, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में हुए माल परीक्षण की रिपोर्ट आए बिना ही अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करने का कोई औचित्य नहीं था। सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, पर्याप्त साक्ष्य व अपराध की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर पुलिस अधीक्षक को पुनः विवेचना कराने का आदेश दिया है।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि 30 जुलाई 2023 को शाम छह बजे उनकी 17 साल की बेटी खेत में चारा काट रही थी। तभी रामजी व शिवाजी उर्फ झिनके ने खेत में ही उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की के शोर पर कुछ लोग आए तो दोनों जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। अदालत के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की और वादी व पीड़िता का बयान दर्ज किया। जिला चिकित्सालय में परीक्षण के दौरान पीड़िता की आयु 17 वर्ष छह माह पाई गई। इसके बावजूद 13 दिसंबर 2023 को विवेचक ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तो वादी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अंतिम रिपोर्ट निरस्त करने की मांग की। अभिलेखों के परिशीलन के दौरान पाॅक्सो न्यायालय ने माना कि विवेचना में विवेचक ने घोर लापरवाही की है। कोर्ट ने कहा, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में हुए माल परीक्षण की रिपोर्ट आए बिना ही अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करने का कोई औचित्य नहीं था। सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, पर्याप्त साक्ष्य व अपराध की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर पुलिस अधीक्षक को पुनः विवेचना कराने का आदेश दिया है।
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