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Gonda News: नाबालिग से छेड़खानी करने के दोषी को तीन साल की कैद

Tue, 29 Sep 2026 11:02 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:02 PM IST
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Man convicted of molesting a minor sentenced to three years in prison
गोंडा। नाबालिग के अपहरण और छेड़खानी मामले में अदालत ने वजीरगंज के बेचू यादव को दोषी ठहराते हुए तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने उस पर कुल 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया गया है।
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अभियोजन के अनुसार मई 2022 में आरोपी सह-अभियुक्त के साथ नाबालिग को घर से ले गया था। आरोप था कि रास्ते में उसके साथ छेड़खानी की गई। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना की गई और दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। सह-अभियुक्त के किशोर होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई, जबकि बेचू के खिलाफ विचारण चला। पीड़िता, उसके पिता, पुलिसकर्मियों, चिकित्सक और विवेचक समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए रंजिश में फंसाने की दलील दी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और पीड़िता के न्यायालय में दिए बयान का परीक्षण करने के बाद आरोपों को सही साबित माना।
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पॉक्सो आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में निरुद्ध शिवकुमार उर्फ राजाबाबू को राहत नहीं मिली हैं। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला खोड़ारे के एक गांव का है। अभियोजन के अनुसार तीन अक्तूबर 2025 को नाबालिग घर से चली गई थी। परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने समेत संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया। - संवाद
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लूट के आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। लूट के मामले में पूरे निधि गांव निवासी ओम प्रकाश सिंह को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने जमानत दे दी। अभियोजन के अनुसार 28 अप्रैल को करनैलगंज में शिकायतकर्ता को खाटू श्याम मंदिर के मोड़ के पास तीन लोगों ने हथियार दिखाकर रोका और बैग से सोने-चांदी के आभूषण व नकदी तथा मोबाइल लूट लिया। आरोपी एफआईआर में नामजद नहीं था। घटना के बाद चार मई को उसकी गिरफ्तारी दर्शाई गई थी।- संवाद

पुलिस पर फायरिंग के आरोपी को जमानत
गोंडा। पुलिस पर फायरिंग के मामले में आरोपी पिंटू उर्फ संदीप निवासी बौनापुर लोनियनपुरवा को न्यायालय से राहत मिल गई है। एडीजे प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2024 में पुलिस की घेराबंदी के दौरान उसके साथी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और पिंटू मौके से भाग निकला था। मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। - संवाद
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