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Gonda News: दहेज हत्या में दोषी पति, सास व जेठ को उम्रकैद
Thu, 12 Oct 2023 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 12 Oct 2023 11:56 PM IST
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गोंडा। पांच साल पूर्व खरगूपुर थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी पति, जेठ व सास को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बताया कि वादी नन्हेलाल मिश्र निवासी ग्राम कल्हवापुर थाना पयागपुर जिला बहराइच ने 22 मार्च 2018 को थाना खरगूपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा था कि उसने अपने बेटी वंदना की शादी विनय कुमार अवस्थी निवासी भयापुरवा भोलाजोत थाना खरगूपुर के साथ की थी। दहेज में टीवी, फ्रिज, कूलर, अंगूठी व दो लाख रुपये नकद की मांग कर पति, जेठ अनोखीलाल व सास मुन्नी देवी व अन्य रिश्तेदार बेटी को प्रताड़ित करते थे। इसके लिए बेटी को मारकर जला दिया। केस दर्ज कर विवेचना के दौरान दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी विनय कुमार अवस्थी, अनोखीलाल व मुन्नी देवी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
बृहस्पतिवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने तीनों आरोपियों को दहेज हत्या के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बताया कि वादी नन्हेलाल मिश्र निवासी ग्राम कल्हवापुर थाना पयागपुर जिला बहराइच ने 22 मार्च 2018 को थाना खरगूपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा था कि उसने अपने बेटी वंदना की शादी विनय कुमार अवस्थी निवासी भयापुरवा भोलाजोत थाना खरगूपुर के साथ की थी। दहेज में टीवी, फ्रिज, कूलर, अंगूठी व दो लाख रुपये नकद की मांग कर पति, जेठ अनोखीलाल व सास मुन्नी देवी व अन्य रिश्तेदार बेटी को प्रताड़ित करते थे। इसके लिए बेटी को मारकर जला दिया। केस दर्ज कर विवेचना के दौरान दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी विनय कुमार अवस्थी, अनोखीलाल व मुन्नी देवी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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बृहस्पतिवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने तीनों आरोपियों को दहेज हत्या के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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