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Gonda News: दहेज उत्पीड़न और विवाहिता की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

Mon, 29 Jul 2024 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 29 Jul 2024 11:49 PM IST
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Life imprisonment to husband guilty of dowry harassment and murder of wife
गोंडा। दहेज के लिए उत्पीड़न और विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी पति को सोमवार को न्यायालय ने सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नकौड़ी शाहपुर निवासी दुर्गा प्रसाद शुक्ल ने 19 मई 2017 को कटरा बाजार थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उन्होंने अपनी पौत्री खुशबू की शादी ग्राम रामपुरवा मौजा देवापसिया के रहने वाले राजेश कुमार शुक्ल से की थी। शादी के बाद खुशबू ने बताया कि दहेज में बाइक व 50 हजार रुपये नकदी की मांग को लेकर पति राजेश व सास शांति देवी उसे प्रताड़ित करते हैं। आज सूचना मिली कि खुशबू की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया गया है। विवेचना के दौरान दहेज के लिए उत्पीड़न और विवाहिता की हत्या के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने राजेश के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। गवाहों के बयान व अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने दोषी राजेश कुमार शुक्ल को सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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