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Gonda News: महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास
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गोंडा। वजीरगंज थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 50 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि वंशराज शुक्ल निवासी ग्राम बहादुरा (वीरापुर), वजीरगंज ने 10 अक्तूबर 2019 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि साल 2011 में उसने अपनी बहन अल्पना का विवाह अखिलेश तिवारी निवासी ग्राम टिकरी (परसहकपुरवा) थाना वजीरगंज से किया था। अल्पना के चार बच्चे भी हैं। उसके पति अखिलेश बाहर रहते हैं।
10 अक्तूबर 2019 की सुबह छह बजे अखिलेश के चाचा रामसरन तिवारी ने फोन करके बताया कि बीती रात अज्ञात लोगों ने अल्पना की हत्या कर शव गांव के बाहर खेत में फेंक दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की तो गांव के ही सुरेंद्र चौहान का नाम प्रकाश में आया।
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गला दबाकर हत्या का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने सुरेंद्र चौहान केे खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त सुरेंद्र चौहान के विरुद्ध अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया।
मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने अभियुक्त सुरेंद्र चौहान को सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि वंशराज शुक्ल निवासी ग्राम बहादुरा (वीरापुर), वजीरगंज ने 10 अक्तूबर 2019 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि साल 2011 में उसने अपनी बहन अल्पना का विवाह अखिलेश तिवारी निवासी ग्राम टिकरी (परसहकपुरवा) थाना वजीरगंज से किया था। अल्पना के चार बच्चे भी हैं। उसके पति अखिलेश बाहर रहते हैं।
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10 अक्तूबर 2019 की सुबह छह बजे अखिलेश के चाचा रामसरन तिवारी ने फोन करके बताया कि बीती रात अज्ञात लोगों ने अल्पना की हत्या कर शव गांव के बाहर खेत में फेंक दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की तो गांव के ही सुरेंद्र चौहान का नाम प्रकाश में आया।
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गला दबाकर हत्या का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने सुरेंद्र चौहान केे खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त सुरेंद्र चौहान के विरुद्ध अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया।
मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने अभियुक्त सुरेंद्र चौहान को सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।