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Gonda News: 84 कोसी परिक्रमा पथ के लिए 37 गांवों में भूमि अधिग्रहण शुरू

Fri, 13 Oct 2023 11:03 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 13 Oct 2023 11:03 PM IST
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Land acquisition started in 37 villages for 84 Kosi Parikrama Path
गोंडा जिले में चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग पर इसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की तैयारी है।
गोंडा। भगवान श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा पथ (राष्ट्रीय राजमार्ग 227बी) के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से भूमि अधिग्रहण का बजट जारी कर दिया गया है। इससे जिले में 64 किलोमीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होगा। जिले के ढाई हजार से ज्यादा किसान इस अधिग्रहण से लाभान्वित होंगे। अवार्ड के बाद उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।
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अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के साथ ही इससे जुड़े धार्मिक प्रतीकों को विकसित करने की कार्ययोजना सरकार की प्राथमिकताओं में है। सरकार की ओर से नौ अक्तूबर को जारी अधिसूचना में कहा गया कि गोंडा जिले में एनएच 227बी के किमी. 160.200 बहुवन मदार मांझा से किमी. 224.040 जगरनाथपुर तक सड़क बनेगी। अधिसूचना में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, वह अधिसूचना प्रकाशन के 21 दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा। अधिग्रहण की अधिसूचना के साथ ही इसकी प्रक्रिया सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है।
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84 कोसी परिक्रमा पथ में कुल 2806 भूखंड शामिल किए जाने हैं। जिसमें अधिकांश भूखंड की प्रकृति कृषि भूमि की है। वहीं सरकारी, नवीन परती, नजूल, चकमार्ग व हाईवे आदि भी इस परिक्रमा मार्ग में कवर हो रहे हैं। ऐसे में सभी भूखंड स्वामियों को गजट के अनुसार अपनी आपत्ति देने का समय दिया गया है। ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी अथवा विशेष भूमि अध्यप्ति अधिकारी गोंडा को लिखित रूप से देनी होगी। जिसमें आपत्ति का आधार भी बताना होगा। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप या किसी विधिक पेशेवर के माध्यम से सुने जाने का अवसर देगा। ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात सक्षम अधिकारी की ओर से दिया गया आदेश अंतिम होगा।
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विशेष भूमि अध्यप्ति अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि 84 कोसी परिक्रमा पथ (राष्ट्रीय राजमार्ग-227बी) के संबंध में शासन से निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। आपत्ति मिलने के बाद संज्ञान लेते हुए निस्तारण किया जाएगा। अभी धारा 3-ए के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया चलन में है।
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