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Gonda News: दहेज प्रताड़ना के दोषी पति को एक साल का कारावास

Mon, 07 Jul 2025 11:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 07 Jul 2025 11:52 PM IST
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Husband convicted of dowry harassment sentenced to one year imprisonment
गोंडा। पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में दोषी पति को सोमवार को न्यायालय ने एक साल के कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वादी शालिनी श्रीवास्तव ने शहर के बड़गांव निवासी पति अभिषेक श्रीवास्तव समेत अन्य पर मारपीट, जान से मारने की धमकी और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए 20 जून 2017 को महिला थाना में केस दर्ज कराया था। पुख्ता सबूत के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान न्यायालय ने अभिषेक श्रीवास्तव को दोषी करार दिया। साक्ष्य के अभाव में नीलम व विनोद कुमार को दोषमुक्त कर दिया। सोमवार को अपर सिविल जज (एफटीसी द्वितीय) योगेंद्र प्रताप सिंह ने दोषी पति अभिषेक श्रीवास्तव को दंडित किया। (संवाद)
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