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Gonda News: दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की सजा

Wed, 30 Aug 2023 11:08 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 30 Aug 2023 11:08 PM IST
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Husband convicted of dowry death sentenced to 10 years
गोंडा। करनैलगंज में दहेज के लिए पत्नी की प्रताड़ना और हत्या के मामले में बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। दोषी पति को 10 साल कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित कुमार पाठक ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के मालवीय नगर निवासी आशु सिंह ने करनैलगंज कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें कहा कि 31 मई 2017 को उसकी बहन आंचल का विवाह ग्राम काशीपुर, हरिपाल पुरवा निवासी संतबक्श उर्फ अर्जुन से हुआ था। आंचल ससुराल गई तो पति संतबक्श, उसके भाई अनुराग सिंह, उसकी पत्नी आरती, चाचा अवधेश सिंह दहेज में सोने की दो चेन व एक लाख रुपये की मांग कर प्रताड़ित करते थे। इन लोगों ने 20 फरवरी 2020 को आंचल को मार डाला। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और दहेज प्रताड़ना व हत्या के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी संतबक्श के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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ट्रायल के दौरान न्यायालय ने संतबक्श को दोषसिद्ध किया। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने संतबक्श को 10 साल कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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