फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Husband, brother-in-law and father-in-law sentenced for dowry death

Gonda News: दहेज हत्या में पति, देवर और ससुर को सजा

Mon, 03 Aug 2026 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 03 Aug 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
Husband, brother-in-law and father-in-law sentenced for dowry death
गोंडा। दहेज हत्या के सात वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) मनोज कुमार की अदालत ने विवाहिता के पति, देवर और ससुर को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीनों पर आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार बाराबंकी के दरियाबाद थाना क्षेत्र के बेहटा गांव निवासी नान्हू ने 30 अप्रैल 2019 को कटरा बाजार थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि पुत्री बुधना की शादी कटरा बाजार के मुन्नीपुरवा (मौजा चौदहा) निवासी ज्ञानू से हुई थी। शादी के बाद पति ज्ञानू, उसके भाई विनोद और पिता लक्ष्मी प्रसाद दहेज की मांग को लेकर बुधना को प्रताड़ित करते थे। 30 अप्रैल 2019 को तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, गवाहों के बयान दर्ज किए और अन्य साक्ष्य जुटाए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 14 जून 2019 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए। अदालत ने पति ज्ञानू, देवर विनोद और ससुर लक्ष्मी प्रसाद को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed